शिक्षा विभाग में नियम विरूद्ध दो कर्मचारियों की पदोन्नति, शिकायत सत्य पाए जाने पर हटाया पद से

कोरबा 14 नवम्बर। कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा समाग पत्र कमांक 1563 दिनांक 13/09/2022 के आदेश के तहत जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरबा के द्वारा आदेश कमांक 3978 दिनांक 13/09/2022 के तहत पूर्व के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार पांडे द्वारा श्री शत्रुघन लाल भारद्वाज एवं आशुतोष शिवहरे सहायक ग्रेड.2 को महज तीन माह के भीतर दो पदोन्नति देते हुए कनिष्ठ लेखाधिकारी बना दिया गया था जो कि शासन के नियम के विपरीत था।

जिसे युवा नेता मनीराम जांगड़े ने जिला शिक्षा अधिकारी एवं कलेक्टर जिला कोरबा व संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर को पत्र लिखकर नियम विरूद्ध उक्त दोनों कर्मचारियों को दी गई पदोन्नति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। जिस पर संयुक्त संचालक द्वारा उक्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जाँच किया गया। जिस पर शिकायत सत्य पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से उक्त कर्मचारियों को कनिष्ठ लेखाधिकारी के पद से हटा दिया गया है। अब उक्त दोनों कर्मचारी अपने पूर्व पद सहायक ग्रेड.2 पर ही कार्य करेंगे।
इस संबंध में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी श्री जीपी भारद्वाज द्वारा संयुक्त संचालक द्वारा दिया गया आदेश का पालन करते हुए त्वरित कार्यवाही की गई है, निश्चित रूप से नियम विरूद्ध दी गई पदोन्नति से शासन को लाखों रूपये की क्षति होने से बचाया गया है, साथ ही मनीराम जांगड़े ने आगे यह भी मांग की है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोरबा में पदस्थ श्री एस के सोनी एवं संजय कुमार शर्मा को भी शासन के नियम विरूद्ध सहायक ग्रेड.3 से सहायक ग्रेड.2 के पद पर पूर्व के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी श्री सतीश कुमार पांडे द्वारा ही दी गई है। उक्त दोनों कर्मचारियों को भी दी गई पदोन्नति आदेश को अविलंब निरस्त किया जाए। इस संबंध में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी श्री जीपी भारद्वाज से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि बहुत ही शीघ्र उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार श्री सोनी एवं श्री शर्मा को भी डिमोशन किया जाएगा।

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