वैध डीएल की कापी जमा करने पर ही माइंस में चला सकेंगे ऑपरेटर वाहन
कोरबा 1 जून। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड दीपका विस्तार क्षेत्र की खदानों में सुरक्षा को लेकर कुछ ज्यादा ही सतर्कता बरतने पर जोर दिया जा रहा है। तय किया गया है कि किसी भी तरह के वाहन चलाने वाले चालकों को अपने वैध ड्राइविंग लाइसेंस की कापी जमा करनी होगी। सत्यापन के बाद ही उन्हें संबंधित शिफ्ट में रखा जा सकेगा।
दीपका विस्तार के खान प्रबंधक और खनन मामलों के डिप्टी जीएम ने इस बारे में एक कार्यालयीन आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दीपका विस्तार परियोजना में कार्यरत सभी विभागीय डम्पर, डोजर, ग्रेडर, टीपर, टैंकर, क्रेन, पे लोडर और अन्य ऑपरेटरों के लिए यह व्यवस्था दी गई है। इसके अंतर्गत सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए ये सभी ऑपरेटर्स अपने वैध ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकापी एचओडी और शिफ्ट इंचार्ज से सत्यापित एवं स्वत: अभिप्रभाणित कर सुरक्षा विभाग में जमा करेंगे। विभागाध्यक्ष और शिफ्ट इंचार्ज को सलाह दी गई है कि जिन ऑपरेटर्स और ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस की वैध तिथि समाप्त हो गई है उन्हें किसी भी तरह के वाहन चलाने की अनुमति प्रदान न की जाए। आदेश जारी होने के साथ इस पर क्रियान्वयन शुरू हो गया है। इस आदेश के बाद संबंधित स्टाफ के द्वारा सर्टिफाइड कापी जमा करने को लेकर होड़ लगी है। क्योंकि इसी आधार पर उन्हें माइंस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलेगा। जानकारों का कहना है कि खदान क्षेत्र में हादसे लगातार हो रहे हैं और इसके बाद प्रबंधन को लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए प्रबंधन एक तरह से यह भी समझना चाह रहा है कि वर्तमान में जो लोग वाहन चला रहे हैं उनके भीतर इस काम के लिए स्किल बची भी है या नहीं।