डॉ.वंदना चंदानी सहित 2 अन्य पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश
कोरबा जिले में 22 मार्च 2022 को एक परिवाद पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पीठासीन विद्वान न्यायाधीश आर एन पठारे ने अपने आदेश में ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा स्थित एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर की संचालिका डॉ. वंदना चंदानी एवं अन्य दो स्टाफ पर एफआईआर दर्ज करने के लिए सीएसईबी पुलिस चौकी को निर्देशित किया है।
प्रस्तुत परिवाद में परिवादिनी कुसुमलता साहू ने कहा है कि वह 31 नवंबर 2020 को अपने पिता दिलेश्वर प्रसाद साहू को कोविड टेस्ट के लिए ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा स्थित एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर लेकर गई थी और वहां समय पर कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नही दिए जाने के कारण इलाज के अभाव में उसके पिता दिलेश्वर प्रसाद साहू की अकाल मृत्यु हो गई। परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद पत्र में उल्लेख किया गया है कि आरोपीगण के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में अपनी गलती छिपाने के लिए जान-बूझकर फर्जीवाड़ा करते हुए सैंपल लेने व सैंपल रिपोर्ट जारी करने के समय में फर्जीवाड़ा किया गया है, सैंपल लेने का समय 10 बजे तथा रिपोर्ट जारी करने का समय 10.06 बजे दर्शित किया गया है जबकि दिलेश्वर प्रसाद साहू की मृत्यु 2 घंटे पूर्व हो चुकी थी। परिवादिनी के द्वारा मृत्यु के संबंध में दस्तावेज भी पेश किए गए हैं कि मृत देह मोर्ग में रखी हुई थी।
प्रस्तुत परिवाद में आरोपीगण के विरुद्ध धारा 468, 471, 188, 201 व 304 क भादस.के अंतर्गत कार्यवाही करने की मांग परिवादिनी द्वारा किए जाने पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पीठासीन विद्वान न्यायाधीश आर एन पठारे ने 22 मार्च 2022 को अपने आदेश में लिखा है कि तथ्य से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का होना दर्शित होता है। उन्होंने अपने आदेश में सीएसईबी चौकी पुलिस को एफआईआर पंजीबद्ध कर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है। परिवादिनी की ओर से अधिवक्ता अनीष कुमार सक्सेना ने पैरवी करते हुए पक्ष मजबूती से रखा।