विकासखण्ड कोरबा के 12 ग्राम पंचायतों में नई सरकारी राशन दुकानों के लिए आवेदन 19 मार्च तक

कोरबा 2 मार्च। कोरबा जिले के 12 ग्राम पंचायतों में 12 नई शासकीय उचित मूल्य की दुकानें खुलेंगी। नई राशन दुकानें विकासखण्ड कोरबा के 12 ग्राम पंचायतों में खुलेंगी। शासकीय उचित मूल्य की दुकान विकासखण्ड कोरबा के ग्राम पंचायत बेंदरकोना, सोनगुढ़ा, कटकोना, मुढुनारा, करूमौहा, चाकामार, सकदुकला, बगबुड़ा, उरगा, कुकरीचोली, भैंसमा एवं पंडरीपानी में खुलेंगी। नई दुकानो के आबंटन के लिए कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कोरबा द्वारा 19 मार्च शाम पांच बजे तक आवेदन मंगाए गए है।

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कोरबा ने बताया कि नयी खुलने वाली 12 उचित मूल्य की दुकानो का आबंटन शासन द्वारा निर्धारित एजेंसियों को ही किया जाएगा। यह दुकाने वृहदाकार आदिमजाति बहुद्देशीय सहकारी समिति लेम्पस, ग्राम पंचायत या स्थानीय नगरीय निकाय, शासन द्वारा पंजीकृत महिला स्वसहायता समूह, वन सुरक्षा समितियां, अन्य सहकारी समितियां जिसका कार्य क्षेत्र ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनिवार्य हो तथा राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम को ही आबंटित की जाएंगी। नयी उचित मूल्य दुकानों के आबंटन के लिए संस्था को निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, बायलास की प्रति, समिति के पदाधिकारियों की सूची, समिति के बैंक पासबुक की सत्य प्रतिलिपि, वर्तमान में बैंक में उपलब्ध धनराशि का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कोरबा ने बताया कि ग्राम पंचायतो में उचित मूल्य दुकानों का आबंटन उन सहकारी समितियों या एजेंसियों को किया जाएगा जिनके गठन का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण अथवा विक्रय अपने सदस्यों अथवा क्षेत्र के अन्य लोगों को करना है। उन्होने बताया कि संबंधित संस्था या समिति का कार्यक्षेत्र वही क्षेत्र होना चाहिए जहां के उचित मूल्य दुकान उसे आबंटित की जानी है। किसी भी एजेंसी को उसके कार्यक्षेत्र की एक उचित मूल्य की दुकान आबंटित की जाएगी। राशनकार्ड धारी उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक से अधिक उचित मूल्य की दुकान आबंटित की जा सकेगी। किसी भी स्थिति में उक्त संख्या तीन उचित मूल्य दुकान से अधिक नही होगी। राजस्व अधिकारी ने बताया कि आवेदनकर्ता संस्था या समिति के द्वारा पूर्व कार्य का मूल्यांकन में अनियमितता पाए जाने के स्थिति में उन्हें दुकान आबंटन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि उचित मूल्य दुकान आबंटन ऐसे सहकारी समितियों एवं महिला स्वसहायता समूह को किया जाएगा जो आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख के कम से कम तीन माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत् हो तथा जिसे सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो। राजस्व अधिकारी ने बताया कि उचित मूल्य दुकान आबंटन के पश्चात् दुकान भवन में शासन द्वारा निर्धारित रंग से रंगरोगन करना एवं दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना अनिवार्य होगा। दुकान संचालन के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से खाद्य कारोबार एवं भण्डारण संबंधी अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। दुकान आबंटन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कोरबा में सम्पर्क किया जा सकता है।

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