हाईकोर्ट ने लव मैरिज करने वाले कटघोरा के नवदंपति को सुरक्षा देने कोरबा एस. पी. को दिया निर्देश

बिलासपुर. हाईकोर्ट ने लव मैरिज करने वाले नवदंपती को सुरक्षा प्रदान करने कोरबा एसपी को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा-याचिकाकर्ताओं को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे और उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विधिवत रक्षा की जाए। याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई शिकायत किए जाने की स्थिति में, उसकी तुरंत जांच की जाए और कानून के अनुसार आवश्यक निवारक उपाय किए जाएं। बता दें कि उक्त दंपती को मर्जी से विवाह पर ऑनर किलिंग और झूठे अपराध में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इस आशंका पर उन्होंने रिट याचिका दायर कर सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ कोरबा के एसपी और संबंधित थाना प्रभारी सहित पति-पत्नी के रिश्तेदार जिन्हें पक्षकार बनाया गया है, को निर्देशित करते हुए कहा, वे याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करें। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि शादी के बाद पत्नी अंजलि के परिवार के सदस्यों से लगातार उनको धमकियां दी जा रहीं हैं, जिनमें ऑनर किलिंग और झूठे आपराधिक मामलों में फंसाए जाने की धमकियां शामिल है।
घर से भागकर जयपुर में किया विवाह
कोरबा जिले के कटघोरा निवासी चिंटू अग्रवाल व अंजलि शर्मा पड़ोसी हैं। लंबे से परिचय के दौरान उनके बीच प्रेम संबंध विकसित हुआ, और उन्होंने विवाह का निर्णय लिया। अंजलि शर्मा के परिवार ने उनके विवाह का कड़ा विरोध किया। विरोध के कारण याचिकाकर्ताओं ने अपनी इच्छा और सहमति से 27 फरवरी 2026 को आर्य समाज जयपुर राजस्थान जाकर विवाह कर लिया।
