कॉन्स्टेबल भर्ती विवाद: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, खाली पद अब वेटिंग लिस्ट से होंगे भरे

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस पी.पी. साहू की एकलपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि चयन सूची जारी होने के बाद यदि पद खाली रह जाते हैं, तो उन्हें वेटिंग लिस्ट (प्रतीक्षा सूची) के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
पहले चयनितों की नियुक्ति, फिर वेटिंग लिस्ट को मौका
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सबसे पहले चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए और उनकी जॉइनिंग सुनिश्चित की जाए। इसके बाद यदि कुछ पद रिक्त रह जाते हैं, तो उन पदों पर वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को मौका दिया जाए।
एक अभ्यर्थी कई जिलों में चयनित
मामले में सामने आया है कि भर्ती प्रक्रिया में एक ही अभ्यर्थी का कई जिलों में चयन हो गया। इससे बड़ी संख्या में पद वास्तविक रूप से खाली रह सकते हैं, जबकि विभाग ने सभी पद भरने का दावा किया था।
5967 पदों पर निकली थी भर्ती
दरअसल, पुलिस विभाग में करीब 5967 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। अभ्यर्थियों को एक से अधिक जिलों में आवेदन करने की अनुमति थी, जिसके चलते कई उम्मीदवार अलग-अलग जिलों की चयन सूची में शामिल हो गए।
