पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी पति को 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

कोरबा 04 सितंबर। जिले के कटघोरा क्षेत्र न्यायालय ने एक आरोपी पति को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का अपराध सिद्ध होने पर 5 वर्ष सश्रम कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला थाना दर्री के अंतर्गत का है और आरोपी को धारा 306 भादवि के तहत दोषी ठहराया गया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने बताया कि मृतिका अपने पति के साथ ग्राम दर्री में रहती थी। कथित आरोपी पति पर आरोप था की उसने मादक द्रव्य पदार्थ का सेवन कर अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किया और आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित किया। जिसके परिणाम स्वरूप मृतिका ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली और बाद में चिकित्सालय में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

इस मामले में पुलिस ने कथित आरोपी पाती के खिलाफ अपराध क्रमांक 105ध्2020 धारा 306 भादवि के तहत मामला दर्ज किया और संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय ने साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और 5 वर्ष सश्रम कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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