सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को फटकार लगाई, टिप्पणी गैरजिम्मेदाराना

सावरकर टिप्पणी मामले में कोर्ट ने कहा- उन्होंने हमें आजादी दिलाई और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे, जो सही नहीं

आगे कोई अपमानजनक टिप्पणी न करने की चेतावनी भी दी

नई दिल्ली (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को फटकार लगाई है। राहुल गांधी की टिप्पणी को गैरजिम्मेदाराना बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए मानहानि मामले में राहुल गांधी को जारी समन को रद्द करने से इनकार करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा, कि उन्होंने हमें आजादी दिलाई और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कांग्रेस नेता को सावरकर के खिलाफ आगे कोई अपमानजनक टिप्पणी न करने की चेतावनी दी और कहा कि महाराष्ट्र में उनकी पूजा की जाती है। इस तरह की टिप्पणी करना जारी रखते हैं तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे।

मालूम हो कि इस मामले में चार अप्रैल को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका लगा था। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन आदेश रद्द करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अदालत में लंबित सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया था।

क्या है पूरा मामला?

मानहानि का ये मामला 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के महाराष्ट्र में दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है। जिसमें राहुल गांधी ने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बताया था। साथ ही कहा था कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। वकील नृपेंद्र पांडे ने इसको लेकर निकली अदालत के शिकायत दर्ज कराई थी। निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ पहली नजर में आईपीसी 153(ए) और 505 के तहत केस मानते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया था।

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