दुकानों पर कोविड प्रोटोकाॅल का पालन दुकानदारों की जिम्मेदारी.. उल्लंघन पर होगी कार्यवाही
कलेक्टर श्रीमती कौशल ने समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक में दिये सख्त निर्देश, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना सुनिश्चित कराने चलेगा अभियान
कोरबा 25 नवंबर 2020. दीवाली के त्यौहारी सीजन के बाद कोरोना संक्रमण को तेजी से फैलने से रोकने के लिए समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक में आज विशेष चर्चा हुई। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने शहर में बेपरवाह और बिना मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किये लोगों के कोरोना से निडर होकर घूमने पर गहरी चिंता जताई। कलेक्टर ने प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों को सघन अभियान चलाकर कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि कोविड वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे जिले में बिना मास्क के घरों से निकलना प्रतिबंधित किया गया है। बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाये। बिना मास्क के पाये जाने पर प्रति व्यक्ति एक सौ रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि त्यौहारी सीजन के बाद कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका को देखते हुए दुकानदारों को अपनी दुकानों पर अधिक लोगों को एक समय में इकट्ठा करने की मनाही होगी। भीड़ इकट्ठी होने पर लोगों तथा दुकानदार दोनों पर कार्रवाई होगी। दुकानों पर खरीददारी करने आने वाले लोगों को मास्क लगाये रहने पर ही सामान मिलेगा। इसके साथ ही दुकानदार को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के सामान की खरीदी-बिक्री पर दुकानदार तथा ग्राहक दोनों पर कार्यवाही की जायेगी। दुकानों को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाना अनिवार्य होगा। खरीदी-बिक्री के दौरान सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में कलेक्टर श्रीमती कौशल ने किसी भी परिस्थिति में कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लंघन नहीं होना सुनिश्चित करने के निर्देश सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को दिए। कलेक्टर ने सभी नगरीय क्षेत्रो में जोनवार निरीक्षण दल बनाकर निर्धारित समयावधि में दुकानो एवं बाजारो का नियमित निरीक्षण करने के भी निर्देश बैठक में दिये।
कोविड प्रोटोकाॅल के पालन की शर्त पर ही होगी खरीदी-बिक्री
कलेक्टर ने जिले के व्यापारियों द्वारा संयम धैर्य और अनुशासन से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन का सहयोग करने और इस महामारी को नियंत्रित करने में योगदान की भी अपील की है। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने निगम अधिकारियों को निर्देशित किया कि मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर ही दुकानों से खरीददारी की अनुमति होगी। कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लंघन होने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए ऐसी सभी दुकानों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
कलेक्टर ने बैठक में राशन दुकानों, सब्जी मार्केटों और दवा दुकानों से कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने की संभावना व्यक्त करते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतने की भी सलाह प्रतिनिधियों को दी। कलेक्टर ने यह भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की पूरी जिम्मेदारी विक्रेताओं की होगी। राशन दुकानों, मेडिकल स्टोर्स से लेकर सब्जी मार्केट तक में दुकानों के सामने दो-दो मीटर की दूरी के लिए गोल घेरे या चिन्ह बनाए जाए। इसके साथ ही सब्जी मार्केट में दो दुकानों के बीच भी कम से कम दो मीटर की दूरी सुनिश्चित की जाए। श्रीमती कौशल ने यह भी कहा कि सब्जी दुकानों में सब्जियों को छांटने या छुकर देखने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। व्यापारी अच्छी और ताजी सब्जियां ही बेचे ताकि लोगो को सब्जियों को छुने या छांटने की जरूरत ना पड़े।
कलेक्टर ने मेडिकल स्टोरों और राशन दुकानों के सामने भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के इंतजाम दुकानदारों को ही करने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होने दुकानों में सीमित संख्या में ही कामगार रखने के लिए कहा है। इसके साथ ही दुकानो के बाहर सेनेटाइजर और मास्क की भी व्यवस्था रखने के निर्देश कलेक्टर ने बैठक में दिए। कलेक्टर ने बैठक यह भी कहा कि जो दुकानदार कोविड प्रोटोकाॅल का पालन नहीं करेगा उनकी दुकानें पहली बार में अगले तीन दिनों के लिए बंद करा दी जाएगी। इसके बाद भी कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई सहित दुकानों को लम्बे समय के बंद कराया जाएगा।