सुराकछार मेन माइस कांटाघर नंबर 3 में हुई लूट का हुआ खुलासा.. सुरक्षा गार्ड ही निकला मास्टरमाइंड
सुरक्षा गार्ड ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर करवाया था कांटाघर में चोरी
सुरक्षा गार्ड समेत चार अन्य आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा
पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से कांटाघर में हुई चोरी कि गई सामग्री बरामद
कोरबा 20 अगस्त. सुरक्षा कर्मी पुरेन्द्र कुमार मन्नेवार ने लिखित आवेदन पत्र पेश कर प्रथम सूचना दर्ज कराया था कि दिनांक 12-13.08.2024 के दरम्यानी रात सुराकछार मेन माइस एसईसीएल रोड कांटाघर नंबर 3 में रात्रि 02:30 बजे लगभग 03-04 की संख्या में अज्ञात चोर आकर उसको बंधक बनाकर कांटाघर में लगे बैटरी, कम्प्यूटर सिस्टम, सीसीटीवी का एनवीआर एवं उसके मोबाईल को चोरी कर ले गये तथा अन्य सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त कर दिये हैं। रिपोर्ट पर अपराध क्र. 130/2024 धारा 127 (2).331(6),324(6), 309(4),309 (6), 3(5) बीएनएस अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशा निर्देश पर कायमी पश्चात विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल निरीक्षण, घटनास्थल से आरोपियों द्वारा सुरक्षा कर्मी को बांधने में उपयोग रस्सी को जप्त किया गया।
प्रकरण में सुरक्षा कर्मी के चोरी हुए मोबाईल को अश्वनी कैवर्त से बरामद किया गया। आरोपी अश्वनी कैवर्त को तलब कर पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार करते हुए घटना वृतांत बताया गया जिसके कथन के आधार पर राकेश साहु एवं मुकेश साहु को तलब कर पूछताछ किया गया जिसमे उन्होने बताया की अपने अन्य साथियों के साथ तथा इस प्रकरण के प्रार्थी एसईसीएल सुरक्षा गार्ड पुरेन्द्र कुमार मन्नेवार के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी दिनांक 12.08.2024 को योजनाबद्ध तरीके से घटनास्थल पहुंचे तथा आरोपी राकेश और मुकेश के द्वारा घटना स्थल चौकीदारी की गई। घटनास्थल पहुंचकर पूर्व योजना अनुसार आरोपी पुरेन्द्र के द्वारा मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हुए अपने फुल पैन्ट को आरोपी अश्वनी के द्वारा अपने घर से लाये चाकू से काटकर साक्ष्य गढ़ा गया। उसके पश्चात खुद को आरोपी पुरेन्द्र ने लोहे के पोल में अपने साथ लाये रस्सी से बंधवा लिया तथा घटना को अमलीजामा पहनाने मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हुए हेक्सा ब्लेड से हल्की चोंट अपने माथा में आरोपी अश्वनी से लगवा लिया गया तथा बांये पैर में चोट पहुंचवा लिया गया। तत्पश्चात रोड कांटाघर की चाबी जिसे अपने पाकिट में रखा था निकालकर अपने साथी आरोपियों को देकर योजनाबद्ध तरीके से कांटाघर अंदर भेज दिया जहां से बैटरी, डीवीआर, कम्प्यूटर सेट को चोरी करवा दिया गया। तत्पश्चात अपने पाकिट में रखे मोबाईल को भी आरोपी अश्वनी कैवर्त को दे दिया गया।आरोपी प्रार्थी पुरेन्द्र के पेश करने पर उसका ईलाज पर्ची एवं निर्मित साक्ष्य कटे हुए पैन्ट को जप्त किया गया।
प्रकरण में आरोपी अश्वनी कैवर्त की निशादेही पर आरोपी पुरेन्द्र कुमार मन्नेवार के मोबाईल में लगे सिम जिसे साक्ष्य छिपाने के लिए निकालकर अपने घर के आईना के पास रखा था को जप्त किया गया। पश्चात आरोपी के निशादेही पर खरीददार देवीनारायण उर्फ मनखा उर्फ मोन्टू के कब्जे से 06 नग बैटरी एवं 01 नग सीपीयू जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। पुलिस की विवेचना पर उपलब्ध साक्ष्य मेमोरण्डम कथन के आधार पर पाया गया कि इस प्रकरण में प्रार्थी पुरेन्द्र कुमार मन्नेवार के द्वारा अपने साथी अश्वनी कैवर्त, मुकेश साहु, राकेश साहु,एवं अन्य के द्वारा झूठा साक्ष्य गढ़कर अपराध घटित कर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज कराने की योजना अनुसार एसईसीएल की सम्पत्ति चोरी करने तथा पुलिस को मिथ्या ईत्तला देकर चोरी की गई सम्पत्ति को बेचना, गिरवी रख देना प्रमाणित पाया गया।
मामले में आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार करने एवं सबूत पाये जाने से आरोपियान
- पुरेन्द्र कुमार मन्नेवार पिता स्व. शोभाराम उम्र 30 साल साकिन अमरूवा थाना सारागांव जिला जांजगीर हा.मु.
एसबीएस कालोनी क्वा.नं. एलसीएच 8 चौकी मानिकपुर थाना कोतवाली जिला कोरबा छ.ग. - अश्वनी कैवर्त पिता सुरेश कुमार कैवर्त उम्र 31 वर्ष साकिन 01 नंबर दफाई सुराकछार थाना बांकीमोंगरा जिला
कोरबा छ.ग. - मुकेश साहु पिता स्व. दुखीराम साहु उम्र 40 साल साकिन पंखादफाई थाना बांकीमोंगरा जिला कोरबा छ.ग.
- राकेश साहु पिता मनीराम साहु उम्र 29 साल साकिन कपाटमुड़ा जोन कार्यालय के पास थाना कुसमुण्डा जिला
कोरबा छ.ग.
को अपराध धारा 61 (ख), 229 (2), 331 (4), 306, 305, 217, 248, 238 बीएनएस में तथा आरोपी
5. देवीनारायण उर्फ मनखा उर्फ मोन्टू पिता जोगिन्दर चौधरी उम्र 26 साल साकिन घुड़देवा पानी टंकी के पीछे थाना बांकीमोंगरा जिला कोरबा छ.ग.
को धारा 317 बीएनएस में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। प्रकरण के 03 अन्य आरोपी अभी फरार है जिनकी पतासाजी जारी है।