टीआई प्रमोद डडसेना पर चलेगा अवमानना का केस, न्यायालय ने दिया आदेश
कोरबा 04 अगस्त। बांकीमोगरा थाना के पूर्व प्रभारी निरीक्षक प्रमोद डडसेना पर न्यायालय के आदेश की अवमानना का केस चलेगा। इस संबंध में कटघोरा सिविल कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही जिस व्यक्ति को उन्होंने अवैध रूप से लाभ पहुंचाया उसके विरुद्ध भी अवमानना का केस चलाया जाएगा। द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री जितेंद्र सिंह ने दोनों के विरुद्ध नोटिस जारी करने का आदेश दिया है साथ ही पीड़ित पक्ष को वादग्रस्त दुकान का कब्जा पुनः प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश भी दिया है।
क्या है मामला
मामला इस प्रकार है कि पीड़ित व आवेदक रामलाल चौहान उम्र 70 वर्ष निवासी कुदरीपारा की बांकीमोगरा स्थित दो दुकानों पर हेतराम साहू उम्र 29 वर्ष निवासी कटईनार बांकीमोगरा द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। पीड़ित रामलाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दुकान का कब्जा वापस दिलाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने पीड़ित के पक्ष में दिनांक 20 अप्रैल 2024 को निर्णय देते हुए दुकान का कब्जा रामलाल को पुनः वापस दिलाने का आदेश जारी किया था। न्यायालय के आदेश के पालन में न्यायालय मचकुरी द्वारा कार्यवाही करते हुए दुकान का कब्जा पीड़ित को वापस दिलाया गया था।
इसके पश्चात प्रतिवादी हेतराम द्वारा 27 अप्रैल को उक्त दोनों दुकानों को लेकर पीड़ित रामलाल से पुनः विवाद किया गया। मामला थाना पहुंचा तो प्रभारी निरीक्षक प्रमोद डडसेना ने उल्टा पीड़ित रामलाल को ही थाने में बैठा दिया और जेल में डालने की धमकी देने लगे। इसके पश्चात निरीक्षक डडसेना ने न्यायालय के आदेश के विरुद्ध जाकर आरोपी हेतराम को ही दुकान का अवैध रूप से कब्जा दिला दिया। पीड़ित रामलाल के अधिवक्ता प्रमोद सोनी जब थाने पहुंचे तो प्रभारी निरीक्षक डडसेना के द्वारा उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया।
इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पुन: न्यायालय की शरण ली और अपर सत्र न्यायालय,कटघोरा में वाद प्रस्तुत किया। प्रकरण के विचारण उपरांत न्यायाधीश ने प्रतिवादी व आरोपी हेतराम साहू और तत्कालीन थाना प्रभारी प्रमोद डडसेना को न्यायालय के आदेश की सिविल अवमानना करने का दोषी पाया और पृथक से अवमानना का प्रकरण दोनों के विरुद्ध प्रारम्भ किये जाने संबंधी आदेश जारी किया है। टीआई डडसेना वर्तमान में सिविल लाइन रामपुर थाना के प्रभारी हैं।
कोरबा एसपी ने नही की कार्यवाही
पीड़ित पक्ष ने बताया की मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक प्रमोद डडसेना द्वारा किये गए अवैधानिक कृत्य की शिकायत उनके द्वारा कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी से भी की गई थी परंतु उनके द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई।
अब जब न्यायालय ने प्रभारी टीआई के विरुद्ध अवमानना का केस चलाने का आदेश दे दिया है तो इस मामले को लेकर कोरबा एसपी की अनभिज्ञता भी कई सवाल खड़े कर रही है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर पहले से ही दागदार कोरबा पुलिस की छवि और धूमिल हो गई है।