उच्चतम न्यायालय में विशेष लोक अदालत का होगा आयोजन, पक्षकार उठा सकते हैं लाभ

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 29 जुलाई 2024 से 03 अगस्त 2024 तक ‘‘ विशेष लोक अदालत’’ का आयोजन उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में किया जाना है। विशेष लोक अदालत हेतु उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में लंबित राजीनामा योग्य चिन्हांकित प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत कराये जाने की संभावना तलाशने तथा उन्हें लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों को निराकृत कराए जाने का प्रयास किए जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में नोटिस एवं सहमति पत्र प्रेषित करते हुये समस्त प्रकरणों को पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है। विशेष लोक अदालत की प्रीसिंटिंग की कार्यवाही किये जाने हेतु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

अतः समस्त पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि इस प्राधिकरण के द्वारा उच्चतम न्यायालय में लंबित राजीनामा प्रकरणों में उन्हें नोटिस या सहमति पत्र प्राप्त होते है तो वे संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर प्रीसिंटिंग की कार्यवाही हेतु संपर्क कर सकते है, जो पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उपस्थित होने में असमर्थ है वे नोटिस पर दिये गये मोबाईल नंबर में संपर्क स्थापित कर विडियों कॉलिंग के माध्यम से भी प्रींसिंटिग की कार्यवाही में भाग ले सकते है। इस प्राधिकरण के द्वारा उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में रखे गये प्रकरणों की प्रीसिंटिंग बैठक 20 जून 2024 को रखी गई है।

जो भी पक्षकार उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत में अपना प्रकरण सुलह, समझौते के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे संबंधित न्यायालय में संपर्क कर इस अवसर का लाभ उठावें।

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