हंसिया से 95 बार किया वार, सास की हत्यारन बहू को मौत की सजा
रीवा. मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सास की हत्या के मामले में बहू को न्यायालय ने सजा-ए-मौत की सजा सुनाई है. इस मामले में अभियुक्त ससुर बाल्मीकि कोल को न्यायालय ने साक्ष्य अभाव में बरी किया है. घटना रीवा जिले के मंनगवा थाना अंतर्गत अतरैला में घटित हुई थी.
क्या था पूरा मामला
हत्या की वारदात 12 जुलाई 2022 को हुई थी. घरेलू विवाद के चलते बहू कंचन कोल ने अपनी सास सरोज कोल पर धारदार हथियार से 95 बार हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, लेकिन इसके पहले ही सास सरोज ने दम तोड़ दिया था.
अपर न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए क्रूर हत्या माना
रीवा जिला न्यायालय की चतुर्थ अपर न्यायाधीश पदमा जाटव ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए इसे क्रूर हत्या माना. लोक अभियोजक एडवोकेट विकास द्विवेदी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में क्रूरता की बात निकलकर सामने आई थी. न्यायालय ने इसे हत्या नहीं क्रूरतम हत्या माना. मामले में न्यायालय ने इस अपराध के लिए बहू को फांसी की सजा सुनाई है.