इलाज में लापरवाही.. हॉस्पिटल पर लगा 8 लाख का जुर्माना
ग्वालियर। इलाज में लापरवाही मामले में उपभोक्ता फोरम ने बड़ा आदेश जारी किया है। जिला उपभोक्ता फोरम ने ग्वालियर के बिरला हॉस्पिटल पर 8 लाख क्षतिपूर्ति का जुर्माना लगाया है। साथ ही अन्य मदों में आठ हजार रुपए अलग से भुगतान करने के आदेश भी पारित किये हैं।
दरअसल मुरैना जिले के रहने वाले अतुल गोयल ने अगस्त 2017 में अपने पिता को बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में उल्टी एवं पेट में दर्द की शिकायत के साथ भर्ती किया था। जांच में हर्निया की परेशानी सामने आने पर इसकी सर्जरी डॉक्टर दीपक प्रधान ने की थी। ऑपरेशन के बाद रोगी को उल्टी आई जो उनकी श्वास नली में चली गई। जिसे निकालने और उपचार देने के लिए कोई भी पात्र चिकित्सक बिरला हॉस्पिटल में नियुक्त नहीं था। जिस चिकित्सक ने रोगी के डेथ के नोट्स बनाए थे और अन्य अवसरों पर उपचार दिया था। उस चिकित्सक को सामान्य अंग्रेजी का भी ज्ञान नहीं था।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनोज उपाध्याय ने बताया कि डेथ नोट्स में अपात्र चिकित्सक ने अस्पिरेट की जगह Exprate, ओ 2 support की जगह ओ 2 Sport, pupils dilated की जगह pipil Delete गलत स्पेलिंग लिखी गई जो कि उसके अपात्र होने को स्पष्ट दर्शाता था। उक्त चिकित्सक का कोई शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र भी बिरला अस्पताल प्रशासन ने आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। ऐसे में इस गम्भीर लापरवाही पर उपभोक्ता फोरम ने हॉस्पिटल पर क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया है।