सुने पन का फायदा उठाकर नाबालिक बालिका का दैहिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार
⏺ आरोपी को त्वरित कार्यवाही करते हुये बिलासपुर रेल्वे स्टेशन से किया गिरफ्तार, अकलतरा पुलिस की कार्यवाही
⏺आरोपी राजेश लहरे उम्र 20 वर्ष निवासी चण्डीपारा पामगढ जिला जांजगीर चांपा
⏺आरोपी के विरूद्ध धारा 342,376,394 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
⏺अरोपी के कब्जे से पीडिता से लूट के रियलमी मोबाईल कीमती जुमला कीमती 6000/₹ बरामद
अकलतरा. दिनांक 30/05/24 को सुबह पीडिता के माता पिता दोनो काम करने चले गये थे। घर पर नाबालिक पीडिता अकेली थी। सुबह के 10 बजे आरोपी राजेश लहरे पीडिता के घर मेहमानी मे आया था। दोपहर करीबन 02.30 बजे राजेश लहरे घर मे सुनेपन का फायदा उठाकर पीडिता के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। तब पीडिता चिल्लाने की कोशिश की तो घर का दरवाजा अंदर से बंद कर पीडिता के मुह को चुनरी से दबा दिया। पीडिता छुडाकर भागने लगी तब पकड़कर जबरदस्ती दैहिक शोषण किया। जब पीडिता ने डायल 112 को फोन करने का प्रयास किया तब आरोपी उसके मोबाईल को लूट कर भाग गया। लिखित रिपोर्ट पर थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 266/2024 धारा 342,376,394 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए श्री विवेक शुक्ला पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में आरोपी की पतासाजी हेतु थाना स्तर से टीम गठित किया गया। आरोपी घटना कारित कर फरार होने के फिराक मे था। मुखबीर की सूचना पर आरोपी को तत्काल घेराबंदी करते हुये बिलासपुर रेल्वे स्टेशन से हिरासत मे लेकर थाना लाया गया। आरोपी राजेश लहरे से घटना के संबंध मे पूछताछ किया गया जो अपना जुर्म स्वीकार किया। मामले मे लूट के मोबाईल को आरोपी से बरामद किया गया। आरोपी राजेश लहरे का कृत्य धारा सदर का पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 31.05.2024 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक दिनेश कुमार यादव थाना प्रभारी अकलतरा, उप निरी.बी.एल कोसरिया, सउनि अरूण सिह, प्र.आर. निसार परवेज, राकेश राठौर आरक्षक विवेक ठाकुर, बृजपाल बर्मन गौकरण राय का सराहनीय योगदान रहा।