रेत भण्डारण स्थल की खनिज अधिकारियों ने की जांच
दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर दो को नोटिस, रेत जब्त
बिलासपुर 27 मई 2024. कलेक्टर के निर्देश पर खनिज अमला बिलासपुर द्वारा गत दिनों ग्राम जोंधरा तहसील मस्तूरी में खनिज रेत के भंडारण का मौका जांच किया गया। मौका जांच में अशोक कर्ष निवासी अकलतरा द्वारा लगभग 120 हाईवा/1440 घन मीटर रेत भंडारित होना पाया गया। इसी प्रकार मेसर्स सुमन इंटरप्राइजेज के प्रो. जितेंद्र सिंह को स्वीकृत भंडारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में लगभग 200 हाईवा/2400 घन मीटर रेत भंडारित होना पाया गया।
खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उक्त दोनों प्रकरणों में मौके पर रेत भंडारण अनुज्ञप्ति संबंधी दस्तावेज एवं भंडारित रेत की वैधता प्रमाणित करने मौक़े पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21 छत्तीसगढ़ खनिज (खनन,परिवहन एवं भंडारण) नियम 2009 के तहत प्रकरण दर्ज कर भंडारित खनिज रेत को जप्त कर अवैध भंडारणकर्ता को 03 कार्य दिवस के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। ज्ञात हो कि भंडारण अनुज्ञा के नियम एवं शर्तों का पालन नहीं करने के कारण अब तक 07 अनुज्ञप्तिधारियों को कारण बताओं नोटिस (SCN ) जारी किया गया है। समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में स्वीकृत खनिज रेत भंडारण अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जावेगी।