बरपाली क्षेत्र की 11 ग्राम पंचायतों में पूर्ण लाॅकडाउन को सफल बनाने हुई बैठक.. लाॅकडाउन के प्रावधानों की दी गई जानकारी

कोरबा 21 सितंबर 2020. जिले में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को थामने के लिये कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने जिले के समस्त नगरीय निकाय तथा कुछ बड़े ग्रामों में पूर्ण लाॅकडाउन करने का फैसला लिया है। विकासखण्ड करतला के उपतहसील बरपाली के 11 ग्रामांे में भी 23 सितंबर सुबह पांच बजे से दो अक्टूबर रात 12 बजे तक पूर्ण लाॅकडाउन रहेगा। इसी तारतम्य में लाॅकडाउन को सफल बनाने और कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिये तहसीलदार ने गांव प्रमुखों के साथ बैठक ली। नायब तहसीलदार श्री पंचराम सलामे ने बरपाली उपतहसील के चिन्हित ग्राम पंचायतों के पटवारी, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक एवं कोटवार के साथ बैठक किया। बैठक में लाॅकडाउन के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी दी गयी तथा लाॅकडाउन के दौरान खुलने और बंद रहने वाले दुकानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। नायब तहसीलदार ने बैठक में बताया कि लाॅकडाउन को सफल और कड़ाई से पालन कराने के निर्देश गांव प्रमुखों को दिये गये हैं। चिन्हित 11 ग्राम पंचायतों के अलावा अन्य ग्रामों के व्यक्तियों को भी गांव से बाहर आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा। केवल आपातकाल परिस्थिति में ही आने-जाने की अनुमति रहेगी। लाॅकडाउन रहने वाले बरपाली उपतहसील के चिन्हित 11 ग्रामों में ग्राम कनकी, तरदा, सरगबुंदिया, बरपाली, खरहरी(मड़वारानी), पचपेड़ी, सोहागपुर, फरसवानी, उमरेली, कोथारी एवं ग्राम खरवानी शामिल है।


लाॅकडाउन के दौरान चिन्हित 11 गांवो के समस्त मेडिकल संबंधित व्यवसाय, हाॅस्पिटल, क्लीनिक अपने निर्धारित समय में कोविड-19 के प्रोटोकाॅल का पालन करते हुये खुलेंगे। चिन्हित ग्रामों में बैंको के संचालन का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुये तय किया गया है। चिन्हित ग्रामों में पेट्रोल पंप सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। इस समयावधि के बाद केवल शासकीय वाहनों, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन तथा मेडिकल एमरजेंसी के निजी वाहन या एम्बुलेंस को ही पेट्रोल-डीजल प्रदान किया जायेगा। चिन्हित ग्रामों मे दूध वितरण का समय सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक एवं शाम पांच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक निर्धारित किया गया है। दूध व्यवसाय के लिये कोई भी पार्लर या दुकान को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। लाॅकडाउन के दौरान चिन्हित गांवो में पशुचारा दुकानों को सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक तथा शाम पंाच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। चिन्हित गांवो के होटल एवं रेस्टोरेंट के लिये केवल आॅनलाइन के माध्यम से प्राप्त आॅर्डर का होम डिलीवरी किये जाने का समय सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक का तय किया गया है। चिन्हित गांवो में एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल आॅनलाइन आॅर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेंडरों की घर पहंुच सेवा उपलब्ध करायेंगे। चिन्हित गांवों में लाॅकडाउन के दौरान समस्त शराब दुकानें भी बंद रहेंगी। सभी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आमजनता के लिये पूर्णतः बंद रहेंगे। होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों को भोजन की समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जायेगा। होम आईसोलेशन में रहने वाले लोग आपात स्थिति में कोविड कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07759-22720 एवं 07759-228548 पर आवश्यकतानुसार संपर्क कर सकेंगे।

Spread the word