तीन महिला सहित हत्या के पांच आरोपितों को आजीवन कारावास
कोरबा 03 मार्च। करीब एक वर्ष पूर्व से बाड़ी में लगे लकड़ी के रूथान को तोडफोड़ करने तथा मृतक का पालतू जानवर बैल के बाड़ी में चले जाने एवं उसके गले में बंधे घंटी को खोलने के संबंध में विवाद होने पर ग्रामीण की पांच लोगों पिटाई कर दी। घटना में ग्रामीण की मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा जितेन्द्र कुमार सिंह ने तीन महिला समेत पांच आरोपितों को आजीवन कारावास का सजा सुनाई है।
घटना चौकी मोरगा थाना बांगो अंतर्गत ग्राम कुम्हारीपानी की है। यहां बालसाय तिर्की 45 वर्ष के साथ आरोपीक विरेन्द्र एक्का 28 वर्ष, फिलीप एक्का 30 वर्ष, सोनामणी एक्का 24 वर्ष, बुधमनिया एक्का 25 वर्ष, एवं खलासो एक्का 45 वर्ष के साथ विवाद था। 24 सितंबर 2022 को रात आठ बजे सभी आरोपीत विरेन्द्र एक्का, फिलीप एक्का, सोनामणी एक्का, बुधमनिया एक्का, एवं खलासो एक्का सभी एक राय होकर बालसाय के घर पहुंचे। उस वक्त बाल साय व उसका परिवार अपने घर में टीवी देख रहा था। उनके घर को खटखटाकर खोलवाकर जबरन घुसकर बालसाय तिर्की को पकड़कर लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हुए अपने घर के आंगन में ले गए और आंगन में गड़े खुंटे में बांध कर लाठी डंड़ा एवं हाथ मुक्के से बेरहमी पूर्वक मारपीट की।
गंभीर रूप से चोट लगने पर मृतक बालसाय तिर्की की मृत्यु ही गई। इस बीच बचाव करने मृतक की पत्नी पहुंची, उसे भी मारपीट कर चोट पहुंचाए। बालसाय की पत्नी द्वारा घटना की सूचना चौकी मोरगा थाना बंगों में 25 सितंबर को दी गई। पुलिस ने धारा 147,148,450 302 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसकी सुनवाई न्यायालय जितेन्द्र कुमार सिंह द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा जिला कोरबा में हुई। जहां अतिरिक्त लोकअभियोजक राकेश जायसवाल कटघोरा द्वारा साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत किए जाने पर आरोपितों को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में छ.ग. शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोकअभियोजक राकेश जायसवाल कटघोरा ने किया।