कोरबा जिले के थाना – चौकी में डीजे संचालकों का ली गई मीटिंग

मीटिंग बुलाकर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन कराने एवं बोर्ड परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए दिये निर्देश

कोरबा 24 फरवरी। पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक वर्मा एवं नेहा वर्मा के पर्यवेक्षण में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी थाना/ चौकी के द्वारा ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं के मद्देनजर डीजे संचालकों की विशेष मीटिंग बुलाकर निर्देशित किया गया।

दिनांक 23.02.2024 को जिले के थाना/चौकी में डीजे संचालकों की बैठक बुलाई गई जिसमें थाना प्रभारी के साथ कार्यपालिक दंडाधिकारी भी उपस्थित थे। मीटिंग बुलाकर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने एवं डीजे का संचालन करने का निर्देश दिया गया। जिसमें डीजे साउंड में साउंड लिमिटर का उपयोग करना सुनिश्चित करने, प्रयोग किए गए वाहन में सिस्टम लगाकर विस्तार मोडिफाइड न करने, साउंड सिस्टम का उपयोग किए जाने के लिए समय पर विशेष ध्यान देने जो की रात्रि 10:00 बजे तक बजाया जाना सुनिश्चित करें तथा एसडीएम न्यायालय से अनुमति प्राप्त किए गए कार्यक्रम में ही डीजे का संचालन करने की हिदायत दि गई है। अन्यथा डीजे संचालकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

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