मुंगेली में 17 से 23 सितंबर तक लॉकडाउन.. कलेक्टर ने जारी किया आदेश
शुभांशु शुक्ला, मुंगेली
मुंगेली 15 सितंबर. जिले में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए तथा जिलेवासियों की मांग के मद्देनज़र कलेक्टर ने जिले में 17 सितंबर रात्रि 12 बजे से 23 सितंबर रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन करने का निर्णय लेते हुए इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया है. लॉकडाउन के दौरान समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अशासकीय कार्यालयों को बंद रखा जावेगा व कर्मचारी जिला मुख्यालय का परित्याग न करते हुए ज्यादा से ज्यादा काम घर से ही करने का प्रयास करेंगे. इस दौरान सार्वजनिक आवागमन पुर्णतः बंद रहेगा, केवल मेडिकल सेवा तथा आवश्यक वस्तुओं व सामग्रियों के उत्पादन/परिवहन से जुड़े व्यक्तियों व वाहनों को आवागमन की इजाजत होगी. समस्त बैंकों में न्यूनतम आवश्यक कर्मियों को ही बुलाया जावेगा व एक समय में बैंक में 5 ग्राहकों को ही प्रवेश देने की अनुमति होगी. आवश्यक सामग्रियों व मेडिकल सामग्रियों के उत्पादन व विक्रय से सम्बंधित संस्थानों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी परन्तु उन्हें भी न्यूनतम आवश्यक कर्मियों को ही बुलाते हुए कोरोना प्रोटोकॉल व सोशल डिसटेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. मास्क नहीं लगाने पर 100/- रुपये जुर्माना वसूला जाएगा.