किशोरी का वीडियो बनाकर दुष्कर्म, आरोपी को उम्रकैद की सजा
कोरबा 06 जुलाई। नाबालिग को धोखे में रखकर मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। उससे जान-पहचान बढ़ाते हुए झांसा देकर मंदिर में मांग में सिंदूर भर विवाह करने उपरांत संबंध स्थापित करने व उसका वीडियो बनाकर बार-बार दुष्कृत्य करने के आरोपित को उम्रकैद की सजा से दंडित किया गया है। घटना 26 जनवरी 2020 को पीडि़ता बांकीमोंगरा से अपनी सहेलियों के साथ ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पाम माल आई हुई थी, जहां आरोपित विशाल सोनी ने पीडि़ता का मोबाइल यह कहकर मांगा कि उसका मोबाइल खराब है, किसी को फोन करना है।
पीडिता ने मदद करने के उद्देश्य से अपना मोबाइल विशाल को दे दिया और विशाल ने पीडि़ता के मोबाइल से अपने मोबाइल में फोन कर उसका मोबाइल नंबर धोखे से प्राप्त कर लिया। इसके बाद पीडि़ता से बातचीत करना शुरू कर दिया। इसके बाद झांसे में लेकर 29 जनवरी 2020 को विशाल सोनी ने पीडि़ता को सर्वमंगला मंदिर ले जाकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। विवाह कर लिया हूं कह करए अपने घर ले जाकर उसके साथ संबंध स्थापित किया। विशाल ने संबंध स्थापित करने के दौरान पीडिता का वीडियो बना लिया और फिर उस वीडियो को फेसबुक व इंस्टाग्राम में वायरल करने की धमकी देते हुए कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाया। किसी तरह पीडिता ने खुद को उसके चंगुल से मुक्त कराया और पुलिस की शरण ली। शिकायत पर बांकीमोंगरा थाना में आरोपित विशाल सोनी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत विशाल को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश पाक्सो के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा पीडिता के अलावा अन्य साक्षियों का बयान कराया गया और अपराध प्रमाणित होने पर विशेष न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा ने आरोपित विशाल सोनी को धारा 06 पाक्सो अधिनियम के तहत आजीवन कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड व धारा 3 ;2,व्ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आजीवन कारावास एवं धारा 3-1, ब के तहत पांच वर्ष तथा 500-500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरूण कुमार ध्रुव ने पैरवी की।