अवैध संबंध के शक में हत्या करने वाले सगे भाइयों को उम्र कैद

कोरबा 28 मई। अवैध संबंध के शक में पति ने अपने भाई के साथ पत्नी व संबंधित व्यक्ति की हत्या करने सोते वक्त टंगिया से हमला कर दिया। रात होने की वजह से पत्नी के स्थान पर संबंधित व्यक्ति के पिता की हत्या कर दी, जबकि संबंधित व्यक्ति घायल हो गया। मामले में न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा ने दोनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

घटना पाली थाना अंतर्गत ग्राम बांधाखार की है। 17 सितंबर 2020 को मनोहर मरावी ने पाली पुलिस में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। ग्राम के निवासी शिव सिंह व उसके पिता चमरा सिंह शराब पीने के आदी थे। जो बांधाखार में निवासरत गोरे लाल की पत्नी मीना कोल के पास शराब पीने जाते थे। इस संबंध में अतिरिक्त लोक अभियोजक अशोक कुमार मानद ने बताया कि 16 सितंबर 2020 को रात्रि आठ बजे चमरा सिंह व शिव सिंह घर से निकले थे, पर रात भर घर वापस नहीं आए। दूसरे दिन ग्राम सरपंच द्वारा मोबाइल फोन पर सूचित किया गया कि चमरा सिंह, मीना बाई के घर कमरे में मृत तथा शिव सिंह गोड़ घायल अवस्था में पड़ा है। सूचना मिलने पर थाना पाली पुलिस घटनास्थल पहुंची। विवेचना के दौरान पता चला कि गोरे लाल कोल अपने पत्नी मीना कोल के साथ आहत शिव सिंह के साथ संबंध होने का शंका करता था। इसलिए गोरे लाल कोल ने अपने छोटे भाई मुरित राम कोल के साथ हत्या करने की योजन बनाई। शिव सिंह तथा मीना कोल की हत्या करने के उद्देश्य से दोनों घर की बाड़ी की तरफ से रात में घर पहुंचे और घर में सो रहे चमरा सिंह को मीना कोल समझकर टंगिया से वार कर दिया। घटना में चमरा सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

शिव सिंह को जान से मारने का प्रयास किया और उसके गले पर चोट आई। पुलिस ने आरोपित गोरे लाल कोल तथा मुरीव राम कोल के विरूद्ध हत्या का मामला दर्ज किया और चालान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पाली के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक अशोक आनंद ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी वेंसेस्लास टोप्पी ने आरोपित गोरे लाल कोल तथा मुरीत राम कोल को शिव सिंह को जान सहित मारने का प्रयास पर धारा 307 के तहत आजीवन कारावास व एक-एक हजार रूपये का अर्थदंड तथा चमरा सिंह की हत्या करने पर धारा 302, 34 के तहत आजीवन कारावास व एक-एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नही किये जाने पर आरोपीगण को माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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