राहुल गांधी को 2 साल कैद और 15000 रुपये जुर्माना की सजा
सूरत 23 मार्च। ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है…’ वाले बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया। इस फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15 हजार का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी गई। सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे। राहुल ने कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा। उनके वकील के मुताबिक, राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। कोर्ट के बाहर विधायक और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और उनके समर्थकों ने भारत माता की जय और जय श्रीराम के नारे लगाए। इस मामले में उन पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था। इससे पहले कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। राहुल आईपीसी की धारा 500 में दोषी करार राहुल को आईपीसी की धारा 400 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा- इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते हैं। पहले जानिए क्या है मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेश के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। पूर्णेश ने कहा था- आखिरी सांस तक लड़ेंगे यह केस सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज किया था। पूर्णेश का कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा था। चुनावी सभा में हमारे खिलाफ आरोप लगाए गए, जिससे हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची। इसी के चलते हम इस मामले को कोर्ट में लेकर आए। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हालांकि, राहुल गांधी के वकील ने दलील दी थी कि पूर्णेश मोदी को इस मामले में पीड़ित पक्ष के रूप में शिकायतकर्ता नहीं होना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी के अधिकांश भाषणों में प्रधान मंत्री को निशाना बनाया गया था, न कि पूर्णेश मोदी को। कोर्ट पहुंचने से पहले सूरत एयरपोर्ट पर राहुल गांधी। राहुल पर फैसले की ऐसी है सूरत में तैयारी सूरत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आने पर पटाखे फोड़ने की तैयारी की है। इस दौरान अमित चावड़ा और कांग्रेस प्रदेश प्रमुख जगदीश ठाकुर ने कहा है कि यदि राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आया तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। पक्ष में फैसला आया तो पटाखे फोड़े जाएंगे। उधर कांग्रेस के शहर उप प्रमुख हरीश सूर्यवंशी ने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा गया है। राहुल गांधी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वे सब झूठे हैं। हम सब उनके साथ हैं। यदि उनके विरोध में निर्णय आता है, तो नेता और कार्यकर्ता उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को पहले भी इस तरह से प्रताड़ित किया गया था। यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, इसलिए उन्होंने अभी तक कार्यकर्ताओं से मिलने का कोई औपचारिक कार्यक्रम तय नहीं किया है। रेप पीड़ितों पर दिए बयान पर राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस की नोटिस पर मेल के जरिए 10 पॉइंट में 4 पेज का जवाब दिया है। राहुल ने कहा कि क्या यह मेरी ओर से अडाणी पर दिए गए बयान की वजह से हो रहा है। मैंने बयान 45 दिन पहले दिया था, जिस पर अब अचानक नोटिस देने की क्या जरूरत पड़ गई? देश में अभी भी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है।