करतला के पूर्व जनपद उपाध्यक्ष रज्ज़ाक अली को 6 माह के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा
कोरबा 11 नवम्बर। करतला के पूर्व जनपद उपाध्यक्ष रज्ज़ाक अली निवासी नोनबिर्रा को न्यायालय ने 6 माह के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपनारायण पठारे ने प्रकरण में दोष सिद्ध होने पर यह सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार 09-10 जुलाई 2016 की रात उरगा भैसमा रेलवे फाटक बंद था। फाटक के समीप सफ़ेद कलर की एक्स युवी कार से उतर कर रज्जाक अली रेलवे कर्मचारी को गेट खोलने गाली-गलौच कर रहा था. गश्त पर वहां पहुंची पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी की गाड़ी को देखकर रज्जाक अली आया और कहने लगा रात को सिर्फ रज्जाक बादशाह ही घूमेगा और कोई नहीं और पेट्रोलिंग पार्टी को ही गाली गलौच करने लगा। वाहन से उतरकर पुलिस वाले ने अपना परिचय दिया तो कॉलर पकड़कर गाली-गलौच करने लगा और कहने लगा चलो मै तुम्हारा थाना चलता हूँ। थाना में आकर भी पुलिस कर्मी को गाली गलौच करने लगा। इस पर हेड कांस्टेबल की रिपोर्ट पर रज्जाक के विरुद्ध धारा 294, 506 बी, 353 के तहत उरगा थाना में एफ आई आर दर्ज किया गया था।
न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में 10 नवंबर को दिए गए फैसले में 6 माह का सश्रम कारावास व 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड का भुगतान न करने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक यादराम जायसवाल ने अभियोजन का संचालन किया।