वद्धजनों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देगा ‘‘करूणा’’ अभियान

कोरबा 1 अगस्त। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार राज्य के समस्त जिलों में निवास करने वाले वद्धजनों के संबंध में ‘‘करूणा’’ के नाम से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त करूणा कार्यक्रम के सफल संपादन हेतु माननीय श्री बी.पी. वर्मा, जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय जी के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार श्रीमती शीतल निकुंज, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा नवदृष्टि प्रशांति वृ़द्धाश्रम कोरबा में विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी प्रदत्त दी गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा अवगत कराया गया कि आज की स्थिति में पारिवारिक संरचना में बदलाव के कारण वर्तमान में एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ रहा है तथा पारंपरिक संयुक्त परिवारों की संरचना में बदलाव हो रहा है। इस वजह से वृद्धावस्था में अधिकांश लोगों को अकेले रहना पड़ता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों की अवहेलना उनके प्रति अपराध, उनके शोषण तथा परित्याग आदि के मामलों में बढ़ोत्तरी हो रही है। वद्धजनों के लिये बुनियादी सुविधाओं जैसे भोजन, स्वास्थ्य, घर तथा अन्य आवश्यकताओं की अनुपलब्धता उनके मानवधिकारों का हनन करता है जो कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

यह संविधान के अनुच्छेद 21 जो प्रत्येक मनुष्य को गरिमापूर्ण तथा स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार देता है। वृद्धजनों को उनके अधिकार मिले, और उनके आर्थिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सचिव महोदया के द्वार वरिष्ठ नागरिकोंं को विधिक सेवा जानकारी प्रदत्त कर उनके लिये सहयोग एवं समस्याओं को निराकरण करूणामय एवं संवेदना पूरक कार्य करते हुये निराकरण करने प्रयास किये जाने के प्रयोजनार्थ वृद्ध महिलाओं एवं पुरूषों की समस्याओं को जाना एवं उनको चिन्हांकित किया गया।

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