कटघोरा तहसील के गांव ढुरेना में दो, ग्राम झाबर एवं आदर्श नगर कुसमुंडा में एक-एक क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित

अतिआवश्यक सुविधाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित, एसडीएम कटघोरा ने जारी किया आदेश

कोरबा 16 अप्रैल 2021. कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अधिक संख्या में कोरोना पाॅजिटिव मरीज पाए जाने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन बनाकर वायरस के संक्रमण को संक्रमित क्षेत्र से असंक्रमित क्षेत्र तक फैलने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में तहसील कटघोरा के ग्राम ढुरेना, झाबर एवं आदर्श नगर कुसमुंडा के संक्रमित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कटघोरा के एसडीएम श्री अभिषेक शर्मा ने इस संबंध मे जरूरी आदेश भी जारी कर दिए हैं। ग्राम ढुरेना के बीच बस्ती में छह कोरोना संक्रमित एवं ढुरेना के विजय नगर में छह कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के कारण ग्राम ढुरेना में दो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। ग्राम झाबर राजीव नगर में पांच कोरोना संक्रमित एवं आदर्श नगर कुसमुंडा में छह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर उपरोक्त क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
माइक्रो कंटेनमेंट जोन की सीमा ग्राम ढुरेना बीच बस्ती में उत्तर में गांव की गली, दक्षिण में गांव की गली, पूर्व में तालाब की गली एवं पश्चिम में बंधन सिंह के मकान के पास गांव की गली  तक के क्षेत्र को शामिल करते हुए 20-20 मीटर की परिधि तक निर्धारित की गई है। ढुरेना विजय नगर में एक और कंटेनमेंट जोन बनाया गया है जिसकी सीमा उत्तर में विजय नगर रोड राम के मकान के पास, दक्षिण में राजेन्द्र के मकान की बाउंड्री वाॅल, पूर्व में विजय नगर रोड एवं पश्चिम में विजय नगर की काॅंक्रीट गली के 30-30 मीटर परिधि तक निर्धारित की गई है। ग्राम झाबर राजीव नगर में उत्तर में पड़त भूमि, दक्षिण में जंगल, पूर्व में गली एवं पश्चिम में पड़त भूमि तक के क्षेत्र को शामिल करते हुए चारों दिशाओं में लगभग 20-20 मीटर परिधि कोे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार आदर्श नगर कुसमंुडा में कंटेनमेंट जोन की सीमा क्वाटर नंबर बी-117 से क्वाटर नंबर बी-140 तक, जिसके उत्तर में रोड, दक्षिण में रोड, पूर्व में खाली जगह एवं पश्चिम में खाली जगह के 10-10 मीटर परिधि तक निर्धारित की गई है।
कोरोना संक्रामक महामारी की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल द्वारा अनुविभागीय अधिकारियों को अपने-अपनेे अधिकार क्षेत्र में परिस्थितियों के अनुसार कन्टेनमेंट जोन घोषित करने अधिकृत किया गया है। घोषित माइक्रो कंटेनमेंट जोन में प्रवेश, निकास के लिए केवल एक द्वार होगा जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हुए मेडिकल इमरजेंसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंद रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर अन्य किसी कारण से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे। खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में घरों के एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई किट इत्यादि उपलब्ध कराने तथा बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के बीएमओ को दी गई है।

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