कार और पीकप वाहन सहित 100 बोरी अवैध कोयला किया जप्त
कोरबा 7 फरवरी। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के द्वारा शहर में अवैध कोयला, कबाड़ के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए थे। इसी तारतम्य में थाना कोतवाली कोरबा क्षेत्र में सूचना तंत्र को मजबूत करते हुये मुखबीर तैनात किया गया था कि 5 फरवरी 2021 के रात्रि को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ की संजय शर्मा नाम का व्यक्ति कुछ लोगों के साथ मिलकर चोरी छुपे कोयला की तस्करी करता हैं। जो एक लाल रंग के कार वाहन जिसके सामने राष्ट्रीय मानवाधिकार जिला कोषाध्यक्ष का बोर्ड लगा है में आकर पीकप वाहन में कोयला लोड कर मानिकपुर खदान तरफ से रात्रि में निकलते हैं कि सूचना पर अतिरि पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु पुलिस टीम भेजी गयी, जो गौमाता चौक के आगे कोरबा चाम्पा मार्ग रोड पर पहुंचकर घेराबंदी किया गया कुछ समय बाद एक लाल रंग की कार मानिकपुर खदान की तरफ से आते दिखा जिसे रोकवाकर देखा गया तो उक्त कार मुखबीर के बताये कार क्रमाक सीजी 12, बी ए. 9708 थी। उक्त कार के पीछे- पीछे एक सफेद रंग की पीकप आई उसे भी रुकवाकर देखे जिसका नम्बर सीजी, 12. ए एल, 1651 लिखा है। जिसके डाला में नीले रंग की प्लास्टिक से ढंका है, चेक करने पर बोरियों में कोयला भरा हुआ लोड है। पीकप के चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम लखराम केंवट और साथ में बैठे लोगों ने अपना नाम सुरेश गोस्वामी, मोनू पटेल, राहुल पटेल बताया एवं गाड़ी में 100 बोरी कोयला लोड होना एवं प्रत्येक बोरी में लगभग 30 किलो कोयला भरा होना बताये तथा लाल रंग के कार क्रमाक सीजी 12, बीए 9708 में संजय शर्मा व अन्य को लिए कोयला निकालना बताए है। सभी आरोपियों से पूछताछ करने पर अपना जुर्म करना स्वीकार किये हैं। मामले में चोरी की कोयला होने की संदेह पर धारा 41 (1-4) जाफौ./379 भादवि में समा गवाह 100 बोरी कोयला कुल वजन लगभग टन कीमती 10000/-रूपये मय वाहन क्रमांक सीजी 12 ए एल. 1651 को जप्त किया गया। क्रमांक सीजी 12. बीए 70n में बैठे राजेश पटेल का मेमोरेण्यम लिया जो अपने शासन में संजय शर्मा के लिये कोयला लेने हेतु 25000/- रुपये दिया था जिसमें से 12500/- सुरेश गोस्वामी को कोयला का रकम देना तथा अपने पास कोयला खरीदी हेतु रखो 12500/- रूपये कैश करने पर जप्त किया गया। आरोपियों का कृत्य धारा 41(14) जाफौ./379 भादपि का पाये जाने को आरोपियों का विधिवत गिरफ्तार कर इस्तगासा तैयार कर न्यायालय पेश किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक दुर्गेश शर्मा के भीतृत्व में प्रधान आरक्षक पृथ्वीराज मौहती. राकेश सिंह, आक्षक चंद्रकात गुप्ता, विपिन नायक, कपल नद्रा दिलेर सिह मनहर आलोक टोमों एवं लकमीकात सारसन की सराहनीय भूमिका रही। कोतवाली पुलिस की आम जनता में अपील है कि यदि किसी प्रकार की अवैध कोयला/ कबाड़ की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें. पुलिस जनता से यह भी अपील करती है कि अपने वाहन में किसी प्रकार अनधिकृत बोर्ड / प्लेट ना लगाये. इस प्रकार का काम करते पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी।
आरोपी-1. सुरेश गोस्वामी पिता गोविंद गोस्वामी उम्र अवर्ष सा. सीतामणी 2 राजेश पटेल पिता राजकुमार पटेल उम्र 24वर्ष सा.भिलाई खुर्द .3 राहुल पटेल पिता राजकुमार पटेल उয় 20वर्ष सा.मिलाई खुर्द 4. लखराम केवट पिता जर्गश्वर उप्र 26वर्ष सा.ईमलीगुग्गु 5. मुकेश गोस्वामी पिता गोविंद गोस्वामी सा. सीतामणी, 6 संजय शर्मा पिता स्व.यशवंत उम्र 32वर्ष सा. मोतीसागर पारा, 7 मोनू पटेल पिता गणेश राम उ18वर्ष सा ईमलीबुगु 8. विक्रम यादव पिता स्व. सीतराम उल वर्ष ना एमपी नगर . 9 नागेश सिंह पिता श्रीराम सिंह उम्र 29वर्ष सा ईमलीबुग्गु
जप्ती-1. एक पीकप क्र.सीजी 12, ए एल. 1651 में लोड 100 बोरी कोयला भरा बजनी लगभग 03 टन 2 एक लाल रंग का कार क्र.सीजी.12 बीए. are 3. नगदी रकम कुल 25000/-रुपये।