उच्च न्यायलय ने बांकीमोंगरा नगर पालिका परिषद की वित्तीय शक्तियों पर लगाई रोक
कोरबा 04 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय ने नवगठित कोरबा-पश्चिम क्षेत्र अंतर्गत बांकीमोंगरा नगर पालिका परिषद की कमेटी के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी है।
अदालत ने इस नगर पालिका के गठन के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब पालिका का विधिवत गठन ही नहीं हुआ और इसका कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, तो फिर इस कमेटी को कैसे वित्तीय अधिकार दिए जा सकते हैं ? यह रोक आगामी फैसले तक लागू रहेगी।
यह मामला उस समय सामने आया जब कोरबा नगर निगम से अलग किए गए 8 वार्डों में से 5 वार्ड के पार्षदों ने उच्च न्यायलय बिलासपुर में एक याचिका दायर की। याचिकाकर्ता में पार्षद पवन कुमार गुप्ता, अजय प्रसाद, शाहिद कुजूर, कौशिल्या और राजकुमारी द्वारा इस फैसले को चुनौती दी गई।