पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले पति को सात साल का कारावास
कोरबा 25 सितंबर। मामला श्यांग थाना अंतर्गत खिरसाली पारा का है। 17 दिसंबर 2022 को खिरसाली पारा निवासी प्रफु्ल्ल यादव व उसकी पत्नी लगनमति बाई दोनों घर पर शराब पीए हुए। इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों के मध्य विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर गुस्से में आकर प्रफुल्ल ने घर में रखे टंगिया (कुल्हाड़ी) से लगनमति के बाएं हाथ, बाएं कान के पीछे व अन्य स्थान पर हमला कर दिया, तदुपरांत घर से भाग गया। घटना में लगनमति गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके चिल्लाने पर पड़ोस में निवासरत उसकी देवरानी पहुंची। उसकी हालत उसने अन्य लोगों को बुलाया और डायल 112 को सूचित कर उपचार के लिए अस्पताल ले गए।
मामले की सूचना मिलने पर श्यांग पुलिस ने प्रफुल्ल के विरूद्ध धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। खोजबीन के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने पैरवी की।
द्विवेदी ने बताया कि न्यायालय के समक्ष सभी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। इसके बाद न्यायाधीश ने आरोपित को सात साल का सश्रम कारावास व पांच रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड जमा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास का फैसला सुनाया है।