चाकू मार कर मां की हत्या करने वाले पुत्र को सश्रम आजीवन कारावास
कोरबा 25 सितंबर। राताखार बस्ती में निवासरत मीरा उरांव के पति की मौत के बाद वह अपने दो बेटे के साथ रहती थी। बताया जा रहा हैं की बड़ा बेटा पास्को एक्ट के मामले में जेल में निरूद्ध होने पर छोटा बेटा मनोज घर पर था। वह, मां के शराब पीने की लत से काफी परेशान था। साथ ही उसे मां के चरित्र पर भी शक था। इसी बात को लेकर दोनों के मध्य कई बार विवाद भी होता था।
चार मई 2023 की रात मां – बेटे के मध्य पुनः विवाद हुआ, तब आक्रोशित होकर मनोज ने चाकू से हमला कर मां की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपित पुत्र को गिरफ्तार न्यायालय में प्रस्तुत किया था।घटना लगभग डेढ़ वर्ष पहले कोतवाली थाना अंतर्गत राताखार बस्ती में हुई थी। मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने पैरवी करते हुए मामले में पर्याप्त साक्ष्य-सबूत पेश किया। इससे मनोज पर दोष सिद्ध हो गया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने पुत्र को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।