सुपरवायजर हर्ष राय के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक से शिकायत, अपराध दर्ज करने की मांग

कोरबा 17 सितंबर। एसईसीएल की कुसमुंडा कोयला खदान में कार्यरत सुपरवाइजर के द्वारा निजता का हनन कर जान से मारने की धमकी एवं झूठे कारण बता कर काम से बैठाने की धमकी दी जा रही है। कर्मचारियों का भयादोहन करने पर उचित कार्यवाही हेतु पुलिस से गुहार लगाई गई है।

शिकायतकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक व कुसमुंडा थाना प्रभारी के नाम दिए आवेदन में बताया है कि- हम सभी क्वालिटी ऑस्ट्रिया सेंट्रल एशिया नामक कंपनी में विगत 9 महीनों से कार्यरत हैं। इस कंपनी में हम कोयला सैंपलिंग का काम करते हैं, हम सभी कंपनी द्वारा निर्धारित किए गये सभी नियम का विधिवत् पालन करते हैं परंतु विगत कुछ महीनों से हमारे कंपनी के सुपरवाईजर हर्षराय अपने पद का दुरूपयोग करते हुये लगातार हमें विभिन्न तरह के नियम कानून बताकर उसका पालन करने का दबाव बनाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। जब हम अपने कार्यस्थल पर पहुँचते हैं तब हमे अपने कार्य स्थल से अपनी छायाचित्र लेकर कंपनी द्वारा दिये गये व्हाट्सएप ग्रुप में डालने को कहा जाता है जो कि हम नियमित रूप से करते आ रहे हैं। अब हमारे सुपरवाईजर हर्ष राय के द्वारा हमे पूरी ड्यूटी के दौरान अपने व्यक्तिगत मोबाइल से कार्यस्थल का लाइव लोकेशन गुप में डालने के लिए दबाव डाल रहा है जबकि ऐसा कोई नियम वर्तमान में उक्त कंपनी में प्रभावशील नहीं है।

सुपरवाईजर हर्षराय के उपरोक्त आचरण से हम सभी लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, यदि उसकी बात मानते हैं तो हमारी निजता का हनन होगा जो उचित नहीं है। सुपरवाईजर हर्ष राय द्वारा हमें बार-बार नौकरी से निकालने की धमकी दिया जा रहा है और उक्त बातों को किसी बाहरी व्यक्ति को न बताने के लिये कहा जाता है तथा वह कहता है कि अगर तुम किसी को बताओगे तो तुम भी नौकरी से बाहर चले जाओगे “हमारे आजमगढ़ में हम बड़े-बड़े अपराध करते रहते हैं अगर किसी को मार के जमीन में गड़ा दें तो किसी को खबर भी नहीं लगता है, यदि तुम लोग मेरी कोई भी बात को अनसुनी किये या मुझको विवाद करने की कोशिश किये तो वैसी ही घटना को मैं यहाँ भी अंजाम दे सकता हूँ” ऐसा कहकर उसके द्वारा लगातार हमें धमकी देते हुये मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया गया है कि कर्मचारियों को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले सुपरवाईजर हर्ष राय के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देषित करें।

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