आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से से परामर्श के बाद ही लागू होगी धारा 106 (2)
नईदिल्ली। आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान को उनके एक पत्र के उत्तर में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में अवर सचिव सुबोध ने सूचित किया है कि भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं।
अवर सचिव सुबोध ने अपने 8 जनवरी 2024 के पत्र में लिखा है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।
यहां उल्लेखनीय है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) के खिलाफ गत दिवस पूरे देश में वाहन चालकों द्वारा काम बंद हड़ताल प्रारम्भ की गई थी। हालांकि धारा 106 (2) लागू नहीं होने की जानकारी सामने आने के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया था।