शराब के लिए रुपए नहीं देने पर पत्नी से मारपीट


कोरबा। सब्जी बेचकर परिवार का गुजर-बसर करने वाली महिला ने शराब पीने के लिए पति को रुपए नहीं दिए तो उसके साथ मारपीट की गई। करतला थाना अंतर्गत ग्राम नोनबिर्रा बनियापारा निवासी श्रीमती अन्नपूर्णा पटेल के पति हरदयाल पटेल के द्वारा विवाह के बाद से ही मायके से रुपए लाने के लिए मारपीट कर प्रताड़ित किया जा रहा है। 7 मई को रात करीब 8 बजे हरदयाल ने शराब पीने के लिए पत्नी से पैसा मांगा, जो नहीं देने पर गाली-गलौच कर आंगन में रखे जलाऊ लकड़ी से मारपीट कर चोट पहुंचाई और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने अन्नपूर्णा की रिपोर्ट पर हरदयाल पिता चमरूराम के विरूद्ध धारा 294, 323, 498, 506 भादवि के तहत जुर्म दर्ज किया है।

बाउंड्रीवाल बनाने पर आपत्ति की तो अपशब्द कहे, जुर्म दर्ज

कोरबा। अपने घर की ओर बाउंड्रीवाल बनाने पर महिला ने आपत्ति की तो उससे गाली-गलौच किया गया। जानकारी के अनुसार मानिकपुर पुलिस चौकी अंतर्गत रामनगर निवासी श्रीमती शालिनी चौहान पति दिनेश चौहान का एक और मकान गायत्री नगर, कोरबा में है। उस मकान को देखने के लिए 7 मई को सुबह करीब 11.30 बजे पति-पत्नी गए थे कि उसके घर के पीछे जाटवर गुरुजी ने भी मकान बनाया है और उनके द्वारा अपने घर की ओर बाउंड्रीवाल बनाने पर आपत्ति करते हुए जाटवर गुरुजी को शालिनी ने मना किया तो गाली-गलौच कर धक्का देकर गिरा दिया और जो करना है कर लो कहकर धमकी भी दी। शालिनी की रिपोर्ट पर पुलिस ने जाटवर गुरुजी के विरूद्ध धारा 294, 323 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।

मां ने नसीहत दी, बेटे ने मारपीट की
कोरबा। बेटे को काम-धंधा अच्छे से कर बचत करने की नसीहत देना मां को महंगा पड़ा जब बेटे ने उससे मारपीट कर दी। कुसमुंडा थाना अंतर्गत सर्वमंगला नगर निवासी श्रीमती रमशीला पटेल का पति सूबेलाल पटेल एसईसीएल सिंघाली में नौकरी करता है। उसके 2 पुत्र अशोक पटेल व सतीश पटेल है। अशोक पटेल का विवाह हो चुका है और माता-पिता के साथ ही रहता है एवं सब्जी बेचकर जीवन यापन करता है। 7 मई को दोपहर 2 बजे अशोक सब्जी बेचकर घर लौटा तो मां ने इसकी जानकारी लेकर अच्छे से धंधा करने और बिक्री पैसा का बचत करने की नसीहत दी जिससे नाराज होकर गाली-गलौच किया। मना करने पर मां के साथ ही मारपीट करने लगा जिससे बचाने पहुंचे अपने चाचा श्यामलाल को भी जान से मारने की धमकी देकर दांत से काट दिया। रमशीला की रिपोर्ट पर अशोक कुमार पटेल के विरूद्ध धारा 294, 323, 506 भादवि का जुर्म दर्ज किया गया है।

महुआ बीनने के विवाद में मारपीट, जुर्म दर्ज
कोरबा। अपनी ही जमीन पर स्थित महुआ के पेड़ से गिरे महुआ को बीनने की बात पर हुए विवाद में मारपीट के मामले में एक्सरे रिपोर्ट मिलने पश्चात 4 लोगों के विरूद्ध जुर्म दर्ज किया गया है। श्यांग थाना अंतर्गत ग्राम चिर्रा निवासी तेल बाई पति सुख सिंह अगरिया 55 वर्ष घटना दिनांक 22 अप्रैल को पति सुख सिंह के साथ अपने वन पट्टा की जमीन पर स्थित महुआ के पेड़ से गिरे महुआ को बीनने गई थी। दोपहर करीब 1 बजे घर वापस लौटते वक्त मेरी जमीन से महुआ क्यों बीनकर लाई हो, कहकर विवाद करते हुए सोनी बाई उसके पति गणेश, राजकुमारी तथा देवप्रसाद अगरिया ने मिलकर तेल बाई व सुख सिंह से मारपीट की। तेल बाई के जंघा और पति के दाहिने कलाई व जंघा में चोट आई थी। पुलिस ने तेल बाई की रिपोर्ट पर चिकित्सकीय परीक्षण व एक्स-रे कराया था। एक्स-रे की रिपोर्ट में हड्डी टूटने का जिक्र होने के आधार पर धारा 325, 34 भादवि के तहत उपरोक्त आरोपियों के विरूद्ध जुर्म दर्ज कर लिया गया है।

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