होम आइसोलेट और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर जुर्म दर्ज

कोरबा, । कोरोना वायरस संक्रमण का संदिग्ध होने के कारण घरों पर आइसोलेट किए गए अनेक लोग निर्देशों का पालन न कर बाहर निकलकर व इधर-उधर घूमकर अपना और दूसरे का जीवन संकट में डालने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ऐसे लोगों के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया है।
दर्री थाना अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र अंतर्गत नगोईखार में एएनएम पदस्थ श्रीमती सुमित्रा मंझवार की देखरेख में कलमीडुग्गू की लक्ष्मी यादव पति मनीष यादव 35 वर्ष को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 9 अप्रैल को वह कटघोरा से कलमीडुग्गू आने के कारण होम आइसोलेशन में रखी गई है किंतु इधर-उधर घूमने की शिकायत मिली थी। किसी तरह वार्ड क्र. 47 पुरानी बस्ती जमनीपाली की पार्षद पुष्पा देवी कंवर ने रिपोर्ट लिखाई है कि जमनीपाली बस्ती निवासी हर्ष साहू पिता मनहरण साहू 30 वर्ष को 11 अप्रैल को कटघोरा से घूमकर वापस लौटने के कारण होम आइसोलेशन में रखा गया है। वह अपने मकान के बाहर दीवार में चिपके आइसोलेशन संबंधी स्टीकर को निकालकर फेंक दिया और इधर-उधर घूम रहा था। दोनों मामलों में पुलिस ने धारा 188, 269 भादवि का जुर्म दर्ज किया है। इसी प्रकार कटघोरा थाना प्रभारी रघुनंदन प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट पर अमित गुप्ता पिता ओंकार प्रसाद 42 वर्ष निवासी पादुका दुकान के बगल, राजेन्द्र जायसवाल पिता बद्रीनाथ जायसवाल 58 वर्ष गोपाल मेडिकल स्टोर्स व अजय अग्रवाल पिता बसंतलाल अग्रवाल 50 वर्ष, संजय प्रोविजन स्टोर मेन रोड कटघोरा के खिलाफ बिना मास्क लगाए और एक-दूसरे से काफी निकट होकर घूमने पर धारा 188, 269, 34 भादवि व महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। साईं मंदिर कटघोरा निवासी विकास नायक पिता बीआर नायक 22 वर्ष पर भी बिना मास्क लगाए अकारण घूमते पाए जाने पर कार्यवाही की गई।
0 समय से पहले और समय के बाद दुकान खोला, जुर्म दर्ज
कुसमुंडा थाना अंतर्गत गेवरा बस्ती मेन रोड में किराना व फल दुकान का संचालक बच्चालाल गुप्ता पिता स्व. मुन्नूलाल के द्वारा लॉकडाउन के दौरान निर्धारित समय सुबह 10 से दोपहर 1 बजे के मध्य दुकान खोलने के निर्देश का उल्लंघन कर सुबह 9.15 बजे ही दुकान खोलकर व्यवसाय किया जा रहा था। इसी प्रकार गेवरा बस्ती में सरस्वती स्कूल मोहल्ला निवासी दिलीप मंडल पिता सोनमणी मंडल 38 वर्ष के द्वारा अपने डेयरी दुकान को निर्धारित समय सुबह 6 से 8.30 बजे के विपरित 10 बजे तक खोलकर व्यवसाय किया जा रहा था। इन दोनों के विरूद्ध एएसआई संतराम सिन्हा की रिपोर्ट पर धारा 188 भादवि के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।

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