प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, मध्यम वर्ग के लिए वरदान
नईदिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0) वैसे तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) को अपने पहले कार्यकाल में ही लॉन्च किया था लेकिन इसके दूसरे चरण को मंजूरी अगस्त 2024 में दी गई है। इस योजना में शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सरकार मदद कर उनके घर के सपने को साकार करती है। जानकारी के लिए बता दें कि पीएमएवाई-यू के तहत 1.18 करोड़ आवासों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 85.5 लाख से अधिक आवास पूरे कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं और बाकी आवास निर्माणाधीन हैं। वहीं, पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के तहत ₹2.30 लाख करोड़ की सरकारी सहायता दी जाएगी।
क्या है पात्रता
पीएमएवाई-यू 2.0 योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के दायरे में आते हैं। इसके साथ ही यह जरूरी है कि लाभार्थी के पास देश में कहीं भी अपना कोई पक्का घर नहीं हो। ऐसे लोग पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र होंगे।
क्या होता है ईडब्ल्यूएस
जिस परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक हो वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं। वहीं, ₹3 लाख से ₹6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को एलआईजी और ₹6 लाख से ₹9 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को एमआईजी के रूप में कैटेगरी में रखा गया है।
चार तरह से लागू
पीएमएवाई-यू 2.0 का कार्यान्वयन लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) के अलावा भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराये के आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के तहत किया जाता है।
क्या है बीएलसी और एएचपी
बीएलसी के जरिए ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित व्यक्तिगत पात्र परिवारों को उनकी भूमि पर नए आवास बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। एएचपी के तहत किफायती आवासों का निर्माण सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा किया जाएगा और ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर आवंटन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। एआरएच में शहरी प्रवासियों कामकाजी महिलाओं/औद्योगिक श्रमिकों/शहरी प्रवासियों/बेघर/निराश्रित/छात्रों और अन्य समान हितधारकों के लाभार्थियों के लिए पर्याप्त किराये के आवासों का निर्माण किया जाएगा।
क्या है ब्याज सब्सिडी योजना
ब्याज सब्सिडी योजना की बात करें तो इसमें ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी परिवारों के लिए होम लोन पर सब्सिडी दी जाती है। ₹35 लाख तक की कीमत वाले मकान के लिए ₹25 लाख तक का होम लोन लेने वाले लाभार्थी को खास तरह की सुविधा मिलती है। ऐसे लाभार्थी 12 वर्ष की अवधि तक के पहले 8 लाख रुपये के लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। पात्र लाभार्थियों को 5-वार्षिक किश्तों में पुश बटन के माध्यम से ₹1.80 लाख की सब्सिडी जारी की जाएगी। बता दें कि लाभार्थी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु चारों घटकों में से अपनी पात्रता और पसंद के अनुसार एक घटक का चुनाव कर सकते हैं।