छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पी एस सी की मुख्य परीक्षा पर लगाई रोक
बिलासपुर 8 अक्टूबर। CGPSC की मेंस परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ये परीक्षा 18 अक्टूबर से होने वाली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे अगले आदेश तक रोकने को कहा है। दरअसल PSC -2019 की प्री परीक्षा में 8 सवालों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि PSC ने मॉडल आंसर में जो उत्तर दिये थे, उसे संशोधित मॉडल आंसर में गलत बताया गया था। मेंस परीक्षा के लिए आज से ही पीएससी की वेबसाइट के जरिये एडमिट कार्ड जारी होने शुरू हुए थे।
इस मामले में अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी, जिसकी जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में आज सुनवाई हुई, जिसके बाद मेंस परीक्षा को फिलहाल रोकने का निर्देश जारी किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश भर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों में 9 फरवरी 2020 को सीजीपीएससी की प्री आयोजित की गयी थी। पीएससी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में एक लाख 9 हजार 360 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से सिर्फ 3,617 का ही चयन मुख्य परीक्षा के लिए हुआ था।
बता दें कि छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग ने 2019 में 242 पदों के लिए ही विज्ञापन जारी किया था। राज्य लोक सेवा आयोग (CGPSC) के वार्षिक कैलेंडर के मुताबिक फरवरी में हुई इस परीक्षा के नतीजे अप्रैल के दूसरे हफ्ते में आने थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से परिणाम समय पर जारी नहीं हो सका।