अब पेपर लीक करने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माना.. नये कानून की अधिसूचना जारी
नई दिल्ली. देशभर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है. इसके चलते केंद्र सरकार ने इसी साल फरवरी में पारित हुए एंटी पेपर लीक कानून को आज यानि 22 जून से लागू कर दिया है. इस अधिनियम के तहत आरोपियों को अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. केंद्र सरकार ने ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ अधिसूचित किया है. अगर सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है, तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी. इस एंटी पेपर लीक कानून का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोकना है.
राष्ट्रपति ने फरवरी में कानून को दी थी मंजूरी
पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया. इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की परीक्षाएं शामिल होंगी. केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी. इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे.