आईसोलेटेड मरीज इलाज के लिए निजी चिकित्सक की भी ले सकेंगे सेवा..निर्धारित प्रारूप मे देना होगा शपथ पत्र
प्रोटोकाॅल की अवहेलना पर एपीडेमिक एक्ट के प्रावधानो के तहत हो सकती है कार्रवाई
कोरबा 07 सितंबर. होम आईसोलेशन के लिए पात्र पाए गए कोरोना संक्रमित मरीजो को निर्धारित प्रारूप में अनिवार्य रूप से अंडरटेकिंग देनी होगी। अंडरटेकिंग या शपथ पत्र की अवहेलना किए जाने पर एपीडेमिक एक्ट के संबंधित प्रावधानो के उल्लंघन की स्थिति में निर्धारित कानून के तहत मरीज पर कार्रवाई हो सकती है। आईसोलेटेड मरीज को आईसोलेशन प्रोटोकाॅल का सख्त रूप से पालन करना होगा। मरीज व उनके परिजन किसी भी परिस्थिति में अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे और ना ही बाहर से कोई परिजन, मित्र उनसे मिलने आ सकेगा। होम आईसोलेशन की अनुमति प्रदान मरीजो के घर मे घरेलू काम मे बाहर से सहायता के लिए किसी भी नौकर, माली, बाई, ड्राइवर तथा गार्ड का प्रवेश पूर्णतः मना रहेगा। आईसोलेटेड मरीज को अपने लिए पहले से ही थर्मामीटर एवं पल्स आॅक्सीमीटर की व्यवस्था करनी होगी। प्रोटोकाॅल के अनुसार मरीज को अपने स्वास्थ्य की लगातार निगरानी करनी होगी तथा मरीज द्वारा जिला स्वास्थ्य दल को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की स्थिति से अवगत कराना होगा।
होम आईसोलेटेड मरीज अपनी देखभाल के लिए स्वयं के व्यय पर परिचित किसी निजी चिकित्सक की सेवा भी ले सकते हैं। निजी चिकित्सक को देखभाल के लिए नियुक्त करने से पहले चिकित्सक की सहमति भी लेनी होगी तथा इसकी सूचना जिला कंट्रोल रूम को देना अनिवार्य होगा। चिकित्सक द्वारा मरीज की प्रतिदिन स्वास्थ्य स्थिति का आंकलन करते हुए निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भरना होगा।