गेरवाघाट में बलवा… एक ही परिवार के 07 सदस्य गिरफ्तार
🚨 गिरफ्तार आरोपियों में 02 महिलाएं भी शामिल।
🚨 सीएसईबी कोरबा पुलिस की कार्यवाही।
कोरबा 20 जून। दिनांक 07.06.2022 को पुलिस चौकी सीएसईबी में प्रार्थी सोनू मलिक पिता अशोक मलिक उम्र 30 साल निवासी गेरवा घाट चौकी सीएसईबी जिला कोरबा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गई थी कि दिनांक 07.06.2022 को सायं 05 बजे प्रार्थी के भाई पुरुषोत्तम मलिक को गेरवाघाट नहर के पास पुराने विवाद को लेकर भोलू केवट, मन टिकरी, भोको एवं उसके घर के अन्य लोगों द्वारा मिलकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का लाठी डंडा एवं चापड़ से मारपीट की गई तथा बीच बचाव करने पर प्रार्थी से भी मारपीट किया गया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 537/22 धारा 294,506,323,34 IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की विवेचना के दौरान प्रार्थी गवाहों का कथन दर्ज कर तथा आहतों का मुलाहिजा करा कर मामले में अपराध धारा 147,148,149 IPC एवं 25,27 आर्म्स एक्ट जोड़ा गया। प्रकरण की गंभीरता के संबंध में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू के पर्यवेक्षण में मामले में त्वरित कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी कोतवाली कोरबा निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव एवं चौकी प्रभारी सीएसईबी उपनिरीक्षक नवल साव को उचित दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था।
वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देश के परिपालन में चौकी प्रभारी सीएसईबी उपनिरीक्षक नवल साव द्वारा अपने मातहत स्टाफ सहायक उप निरीक्षक बिसोहन चंद्रा, प्र. आर. अमर सिंह, आरक्षक जयप्रकाश यादव, तिलक पटेल, अभिषेक पांडे, महिला आरक्षक जीवन कँवर, अमरौतीन कुर्रे के सहयोग से त्वरित कार्यवाही करते हुए मामले में संलिप्त कुल 07 आरोपी गण (01) रामखिलावन उर्फ भोलू केवट पिता गुन प्रसाद केवट उम्र 21 साल, (02) अजय केवट पिता कृष्ण कुमार केवट उम्र 25 साल, (03) श्रीमती अनारकली केवट पति गुन प्रसाद केवट उम्र 43 साल, (04) कृष्ण कुमार केवट पिता घासीराम उम्र 48 साल, (05) राजेंद्र कुमार केवट पिता अभय राम उम्र 32 साल सभी निवासी गेरवा घाट चौकी सीएसईबी थाना कोतवाली जिला कोरबा एवं दो नाबालिग बालक/बालिका को आज दिनांक 20.06.2022 को प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। जहां से आरोपी गणों का रिमांड स्वीकृत होने पर आरोपियों को जिला जेल कोरबा दाखिल किया गया है एवं अपचारी बालकों को पृथक से बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है।