निगम क्षेत्र में एक साथ की गई प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्यवाही, 48 दुकानदारों पर लगा 15 हजार रू. अर्थदण्ड
कोरबा 20 अगस्त। प्लास्टिक कैरीबैग एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक से निर्मित अन्य सामग्री के उपयोग पर नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने सम्पूर्ण क्षेत्र में एक साथ कार्यवाही की गई तथा 48 छोटे-बड़े दुकानदारों पर 15 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। निगम के कर्मचारी दुकानों पर ग्राहक बनकर पहुंचे, सामान मांगा, तब कहीं जाकर दुकानों में छिपाकर रखी गई प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री बाहर आई, जिस पर कार्यवाही की गई।
यहां उल्लेखनीय है कि शासन ने निर्धारित मानक के अनुरूप न होने वाली प्लास्टिक एवं उससे बनी सामग्री के निर्माण, भण्डारण व उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण, साफ-सफाई एवं मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। निगम द्वारा कोरबा को प्रतिबंधित प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए प्लास्टिक फ्री कोरबा का लक्ष्य रखा गया है, इस दिशा में आवश्यक कदम उठाते हुए आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने विगत माह नगर के विभिन्न व्यापारी संघों व चेम्बर आफ कामर्स के प्रतिनिधियों की एक आवश्यक बैठक लेकर दुकानों व प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग व इससे संबंधित अन्य सामग्री का उपयोग न करने का अनुरोध किया था, विभिन्न व्यापारी संघों के प्रतिनिधियों ने निगम की इस पहल का स्वागत करते हुए, इस पर अपनी सहमति जताई थी। किन्तु अभी भी दुकानों, प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, डिस्पोजल आदि का विक्रय व उपयोग हो रहा है, जिस पर निगम अमला निरंतर कार्यवाही कर रहा है, निगम के स्वच्छता विभाग के अधिकारी डॉ.संजय तिवारी ने बताया कि विगत दो माह से की जा रही इस कार्यवाही के दौरान निगम अमले ने अब तक 01 लाख 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया है तथा दुकानदारों को समझाईश दी है कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजल आदि का विक्रय व उपयोग न करें। उन्होने बताया कि आज प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग उपयोग पर पूरे निगम क्षेत्र में एक साथ कार्यवाही की गई तथा फल-सब्जी विक्रेताओं, छोटे व्यवसायियों पर प्रतीकात्मक अर्थदण्ड लगाकर उन्हें हिदायत दी गई कि वे अपनी दुकानों में इनका उपयोग न करें, वहीं कोरबा शहर के कुछ बड़े प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही करते हुए आज कुल 15 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।
दुकानों पर ग्राहक बनकर पहुंचे कर्मचारी- यहां उल्लेखनीय है कि फल-सब्जी विक्रेता व अन्य छोटे-बड़े दुकानदार अपनी दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, डिस्पोजल आदि छिपाकर रखते हैं, निगम के अधिकारी कर्मचारी जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि हम प्लास्टिक कैरीबैग, डिस्पोजल आदि न रखते हैं और न उपयोग करते हैं, किन्तु अधिकारियों के जाने के बाद वे पुनः प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग आदि का उपयोग शुरू कर देते हैं। निगम के अधिकारी कर्मचारी दुकानों पर ग्राहक बनकर पहुंचे, दुकानदार से सामान की मांग की और जब दुकानदारों ने प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग में रखकर सामान उनको दिए, उसी समय उनके पीछे चल रही टीम के द्वारा कार्यवाही करते हुए प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जप्त की गई तथा अर्थदण्ड लगाया गया।
कोरबा को प्रतिबंधित प्लास्टिक से मुक्त करने सहयोग दें- आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने व्यापारीबंधुओं , दुकानदारों से पुनः अपील करते हुए कहा है कि वे अपनी दुकानों, प्रतिष्ठानों में प्लास्टिक कैरीबैग, प्लास्टिक डिस्पोजल सहित अन्य प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग न करें, इसके स्थान पर कपड़े व जूट के बने थैले, कागज के लिफाफे व अन्य वैकल्पिक साधनों को अपनाएं। उन्होने व्यापारीबंधुओं से कहा है कि वे ग्राहकों को प्रेरित करें कि वे बाजार जाते समय कपड़े, जूट आदि के थैले साथ में लेकर जाएं, व्यापारीबंधु अपनी दुकानों में भी कपड़े, जूट आदि के थैले रखें तथा ग्राहकों की सुविधा व उनकी मांग पर वाजिब दाम में उन्हें उपलब्ध कराएं। आयुक्त श्री शर्मा ने आमनागरिकों से भी अपील की है कि वे बाजार जाते समय कपड़े व जूट के थैले साथ में रखे, दुकानदारों से प्लास्टिक कैरीबैग आदि की मांग न करें तथा कोरबा को प्रतिबंधित प्लास्टिक से मुक्त कर ने हेतु निगम द्वारा चलाए जा रहे ’’ प्लास्टिक फ्री कोरबा ’’ अभियान में अपना सहयोग दें।