मारपीट व लैंगिक उत्पीड़न के केस में अभियुक्त को सश्रम कारावास की सजा
कोरबा 14 अगस्त। फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने नाबालिग के साथ मारपीट और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में दोषसिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को क्रमशः 6 माह और 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने बताया कि प्रार्थिया ने मनेंद्रगढ़ थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि अभियुक्त राजेश सिंह और उसके साथी चंद्र प्रताप उर्फ विक्की और धनराज सिंह उर्फ रिक्की द्वारा 16 वर्षीया पीड़िता को प्यार करने का दबाव डाला जाता है। मना करने पर गाली-गलौच कर अपहरण करने और जान से मारने की धमकी दी जाती है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। विशेष न्यायाधीश आनंद प्रकाश दीक्षित ने मनेंद्रगढ़ थानांतर्गत पीडब्ल्यूडी कॉलोनीए वार्ड 18 निवासी 29 वर्षीय राजेश सिंह उर्फ लाल बहादुर सिंह पिता स्व.विजय सिंह के खिलाफ दोषसिद्ध पाए जाने पर आईपीसी की धारा 323 के अपराध में 6 माह के सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदंड, धारा 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में एक वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।