कोरोना से परिवार के मुखिया के निधन होने पर आश्रितों को व्यवसाय शुरू करने मिलेगा लोन, आवेदन 25 जून तक आमंत्रित

अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को दिया जाएगा पांच लाख रूपए तक का ऋण

कोरबा 22 जून 2021. कोरोना महामारी के दौर में कोविड संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाने वाले घर के मुखिया के आश्रितों को राज्य शासन द्वारा खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कोविड-19 महामारी में परिवार के मुखिया के मृत्यु होने पर आश्रितों को लोन देने आवेदन आमंत्रित किया गया है। पात्र आवेदक 25 जून 2021 दोपहर दो बजे तक कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति कक्ष क्रमांक 27 में आवेदन जमा कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी से परिवार के मुखिया के मृत्यु होने के कारण जीवन-यापन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे परिवारों को संबल देने और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा आशा और स्माईल नाम से योजना प्रारंभ किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य परिवार के मुखिया जो परिवार का पालन-पोषण करता था उनकी मृत्यु कोरोना से हो जाने पर उस परिवार का पालन पोषण करने वाले व्यक्ति को ऋण उपलब्ध कराया जाना है। इस योजनांर्गत व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये अधिकतम पांच लाख रूपए तक का ऋण प्रदान किया जायेगा।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कोरबा ने बताया कि योजनांतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदक को कोरबा जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग समुदाय के हो। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय तीन लाख रूपए तक होनी चाहिये। आवेदक का उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिये और मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिये। कोविड-19 से मृत्यु के उल्लेख के रूप में रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र, स्थानीय नगर निकाय द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र, शमशान भूमि-कब्रिस्तान में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी रसीद, मृत्यु के समय अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं यदि शमशान भूमि की प्राप्ति न होने वाले गांव में मृत्यु हुई है तो गांव के प्रख्ंाड विकास अधिकारी का पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, कोरबा ने बताया कि ऋण लेने के इच्छुक आवेदकों को ऋण स्वीकृत किये जाने की स्थिति में ऋण के बराबर का जमानत लगाना होगा। पांच वर्षों के लिये ऋण प्रदाय किया जायेगा तथा ब्याज दर 6 प्रतिशत वार्षिक दर प्रतिमाह किश्त के रूप में वसूली की जायेगी। ऋण लेने के लिए योजना से संबंधित अधिक जानकारी कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कोरबा, जिले के सभी नगरीय निकायों एवं जनपद कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।

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