कुछ नियम व शर्तों के साथ मुंगेली जिला अनलाॅक.. समस्त बाजार, दुकानें, शोरुम एवं मॉल प्रतिदिन सायं 06.00 बजे तक होंगे संचालित

मुंगेली 26 मई 2021- प्रभारी कलेक्टर रोहित व्यास ने आदेश जारी कर पूर्व में घोषित कंटेनमेंट जोन (लाॅकडाउन) की प्रक्रिया पर पुर्नविचार करते हुये छ.ग. राज्य शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप मुंगेली जिला को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में मुंगेली जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 31 मई 2021 को मध्य रात्रि 12.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
मुंगेली जिले में वर्तमान में कोरोना संक्रमण की दर 08 प्रतिशत कम हो जाने पर पूर्व में घोषित कंटेनमेंट जोन (लाॅकडाउन) की प्रक्रिया पर पुर्नविचार करते हुये छ.ग. राज्य शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप मुंगेली जिला को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर राजस्व जिला मुंगेली की सीमा के अंतर्गत निम्नानुसार आदेश पारित की जाती है।
जिले में स्थित समस्त बाजार, दुकानें, शोरुम एवं मॉल प्रतिदिन सायं 06.00 बजे तक ही संचालित होंगी। होटल एवं रेस्टोरेंट में ऑनलाईन /टेलीफोनिक पर होम डिलीवरी/टेक-अवे की अनुमति रात्रि 10.00 बजे तक होगी।इन-हाऊस मेहमानों हेतु स्वयं के होटल/रेस्टोरेंट में भोजन कराने के लिए अनुमति होगी। होटल को विवाह कार्यक्रम अधिकतम 10 (वर-वधु पक्षों को मिलाकर) की उपस्थिति के साथ अपने परिसर सम्पन्न कराने की अनुमति होगी।

इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 होगी। उपरोक्त कार्यक्रम हेतु अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
जिले में सभी प्रकार जुलूस, धरना, प्रदर्शन,सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। शासकीय कार्यालय वरिष्ठ अधिकारियों के शत-प्रतिशत उपस्थित के साथ, कर्मचारियों के 50 प्रतिशत उपस्थित के रोस्टर निर्धारण के साथ संचालित होंगे। कार्यालयों के न्यायालयीन कार्य आपातकालीन सेवा के आधार पर संपादित किए जाएंगे।
जिले में स्थित समस्त शराब दुकानें प्रतिदिन सायं 06.00 बजे तक ही खुली रहेंगी। जिले में स्थित सिनेमा हॉल/थियेटर, जिम, स्विमिंग पूल आगामी आदेश पर्यंत तक बंद रहेंगे। जिले के अंतर्गत सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान विद्यार्थीयों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थीयों को ही निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त परीक्षाओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी।
इसी प्रकार जिले के अंतर्गत कोविड-19 टीकाकरण के लिए “CG-Teeka” पोर्टल में पंजीयन हेतु बनाए गए सुविधा केन्द्र में निःशुल्क पंजीयन किया जावेगा। इसके अतिरिक्त “CG-Teeka” पोर्टल में च्वाईस सेंटर को संचालन की अनुमति सायं 06:00 बजे तक होगी, जहाँ हितग्राही अपना पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई.डी., ड्राईविंग लाइसेंस आदि लेकर जा सकेगा, परंतु इन केन्द्रों में उपयुक्त कोविड व्यवहार मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ केन्द्र की आई.डी. निरस्त की जा सकेगी। प्रत्येक दुकान संचालक को अपने संस्थान में कार्यरत सभी व्यक्तियों को कोरोना से बचाव हेतु समयानुसार कोविड-19 संक्रमण की जांच व टीकाकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

ऑटो व टैक्सी की सेवाएं जिले में उपलब्ध होगी तथा इनमें ड्राईवर के अतिरिक्त अन्य दो सवारी ही एक बार में बैठ सकेंगे। ई-कामर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी की जा सकेगी।
औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (Onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण की अनुमति रहेगी तथा कोविड-19 की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
सभी पान/सिगरेट, ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, गन्ना रस, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन सायं 06:00 बजे तक किया जा सकेगा तथा उपयुक्त कोविड व्यवहार का पालन अनिवार्य होगा। ठेला के संचालन स्थल पर डस्टबीन रखना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार के खाद्य सामाग्री स्थल पर न फैलाया जाए और न ही किसी प्रकार की अस्वच्छता हो इसका पूर्ण ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा।
इस आदेश द्वारा लॉकडाऊन का आदेश शिथिल किए जाने से अब इस जिले से अन्यत्र जिले/अंतर्राज्यीय यात्रा में जाने वाले यात्रियों को ई-पास/मैनुअल पास की आवश्यकता नहीं होगी।

मीडिया कर्मियों द्वारा यथा संभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक कार्य होने पर बाहर निकलने पर अपना आई.डी. कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं कोविड-19 संबंधी प्रोटोकाल का सख्त पालन सुनिश्चित करेंगे। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। प्रतिदिन संध्या 06.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन में यह आदेश लागू नहीं होगा।

जिले में दण्ड प्रक्रिया प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू रहेंगी।
मॉस्क, फिजिकल डिस्टेंसंग/सोशल डिस्टेसिंग, हाथ धुलाई एवं सेनेटाईजर के उपयोग का पालन करना/करवाना संबंधित दुकान/प्रतिष्ठान की होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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