छग हाईकोर्ट ने कोरबा प्रशासन को लिया आड़ेहाथ.. कहा ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार नहीं
कोरबा/बिलासपुर। कोरबा के जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(सीएमएचओ) डॉ. बीबी बोर्डे के द्वारा 23 अप्रैल 2021 को एक आदेश जारी कर बिना कलेक्टर के परमिशन बाहरी कोविड पेशेंट को जिले के किसी भी कोविड हॉस्पिटल में एडमिशन(भर्ती) नहीं दिए जाने फरमान जारी किया गया। इस फरमान को अकलतरा विधायक सौरभ सिंह ने अपने अधिवक्ता सुमित सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर किया। विधायक के अधिवक्ता सुमित सिंह ने तर्क प्रस्तुत कर बताया कि सीएमएचओ को यह आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है, यह अनुच्छेद 14,15 और 21 का उलंघन है।
इसके अलावा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के फुल बेंच द्वारा पारित आदेश जिसमें कोई भी हॉस्पिटल द्वारा पहचान, जाति या वर्ग के आधार पर बिना ईलाज किये किसी भी मरीज को नहीं भेजेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित आदेश और अधिवक्ता के तर्क को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन एवं जस्टिस पी.पी.साहू के डिवीजन बेंच ने जारी आदेश पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही कहा है कि यह आदेश असंवैधानिक है। किसी भी सरकार, कलेक्टर और सीएमएचओ को ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। इस पर शासन ने हाईकोर्ट से कहा है कि हमने अपना आदेश वापस ले लिया है। अब किसी भी पेशेंट को एडमिशन में दिक्कत नहीं होगी।