लाॅकडाउन का सख्ती से पालन कराने कलेक्टर कौशल ने संभाला मोर्चा
- खुद उतरीं सड़कों पर, किसी को लगाई फटकार तो किसी को दी समझाईश
- तालाबंदी के उल्लंघन पर निहारिका का कुमार पेट्रोल पंप तीन दिन के लिए किया सील
- बेवजह घूम रहे लोगों पर लगाया जुर्माना
कोरबा 13 अप्रैल 2021. कोरबा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 12 अप्रैल से पूर्ण तालाबंदी की गई है। तालाबंदी के दूसरे दिन ही आज कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने सख्ती दिखाते हुए मोर्चा संभाल लिया। लाॅकडाउन के प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने के लिए कलेक्टर आज दोपहर खुद सड़कों पर उतर गई। उन्होनें सड़कों पर साईकिलों एवं मोटर साईकिलों से लेकर कारों में भीघूमने वाले लोगोें और युवाओं को रोककर बेवजह घरों से निकलने का कारण पूछा।
श्रीमती कौशल ने किसी को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बारे में बताते हुए फटकार लगाई तो किसी को कोरोना की भयावहता बताते हुए घरों पर रहने की तथा लाॅकडाउन का पालन करने की समझाईश दी। इस दौरान जिला पंचायत के सीईओ श्री कुंदन कुमार और अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री एस. जयवर्धन सहित सीएसपी श्री योगेश साहू तथा पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने तहसीलदार श्री सुरेश साहू को बेवजह घूम रहे कई लोगों पर जुर्माना लगाने के लिए भी कहा। इस कार्रवाई के दौरान कोसाबाड़ी चैक से लेकर बुधवारी चैक तक में ही लगभग दस लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई।
अनाधिकृत वाहनों में भी भरा जा रहा था ईंधन, कलेक्टर ने किया कुमार पैट्रोल पंप सील
कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने लाॅकडाउन के उल्लंघन और अनाधिकृत रूप से दोपहिया वाहनों तथा ऑटो में पैट्रोल भरना पाए जाने पर निहारिका स्थित कुमार पैट्रोल पंप को तीन दिन के लिए सील कर दिया है। उन्होंने पैट्रोप पंप पर खड़े दोपहिया सवारों तथा तिपहिया ऑटो देखकर औचक निरीक्षण किया और पैट्रोल पंप संचालक को तलब किया। कलेक्टर ने पेट्रोल पंप संचालक द्वारा दिए जा रहे ईंधन संबंधी दोपहिया वाहनों के रिकाॅर्ड की भी जांच की। इस दौरान मौजूद जिला पंचायत सीईओ और नगर निगम आयुक्त ने रिकाॅर्ड पंजी में दर्ज मोबाइल नंबरों पर भी फोन लगाया। अधिकांश फोन या तो बंद मिले या नेटवर्क कवरेज के बाहर पाए गए। ऐसी परिस्थितियों में कलेक्टर ने पेट्रोल पंप संचालक की रिकाॅर्ड पंजी जप्त करने और पेट्रोल पंप को अगले तीन दिनों के लिए सील करने के निर्देश फोन पर ही जिला खाद्य अधिकारी को दिए। उल्लेखनीय है कि लाॅकडाउन के दौरान पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा पेट्रोल पंपों में केवल शासकीय वाहनों, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन तथा मेडिकल एमरजेंसी के निजी वाहन या एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, आपात स्थिति में यात्रियों को रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहन, एटीएम कैश वैन, कोल एवं एल्युमिनियम परिवहन में प्रयुक्त वाहन, एडमिट कार्ड-काॅल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक, छत्तीसगढ़ में नहीं रूकने वाली एक राज्य से सीधे दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को, अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी, ई-पास धारित करने वाले वाहन, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाॅकर एवं दूध वाहनों को ही पेट्रोल-डीजल प्रदान किया जायेगा।
चौक-चौराहों पर हो चाक-चौबंद व्यवस्था
कलेक्टर श्रीमती कौशल ने आज कोरबा शहर में लाॅकडाउन की स्थिति का जायजा लेने के लिए कोसाबाड़ी चौक, निहारिका, सुभाष चौक, घंटाघर, सीएसईबी चौक, बुधवारी आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने चौक-चौराहों पर लगाए गए बैरियरों और वहां मौजूद अधिकारी-कर्मचारियों तथा पुलिस कर्मियों से भी लाॅकडाउन का सख्ती से पालन कराने को कहा। शहरी क्षेत्रों के सभी चौक-चौराहों पर लाॅकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए चाक-चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश सेक्टर अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेटों, सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को दिए। उन्होंने शहरी सहित ग्रामीण इलाकों में घोषित कंटेनमेंट जोनों में भी किसी भी तरह की आवाजाही को पूर्णतः प्रतिबंधित करने तथा लगातार सेक्टर मजिस्ट्रेटों और उनके निरीक्षण दलों को सतत भ्रमण कर निगरानी रखने के लिए भी निर्देशित किया है।
कलेक्टर ने सुभाष चौक पर लाॅकडाउन के दौरान बिना अनुमति खड़े ऑटो-रिक्शा चालकों पर भी जुर्माने की कार्रवाई की। उन्होंने किसी भी मेडिकल एमरजेंसी या मेडिकल कर्मी के आने-जाने में लगे ऑटो रिक्शाओं पर विधिवत अनुमति पत्र प्रदर्शित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। श्रीमती कौशल ने लाॅकडाउन के दौरान सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो के लिए नियुक्त मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने निरीक्षण दल के साथ नियमित दौरा कर उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी करने को कहा। कोविड प्रोटोकाॅल संबंधी दिशा-निर्देशों तथा लाॅकडाउन के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दण्ड विधान की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ महामारी अधिनियम के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। जिसके तहत एफआईआर दर्ज किया जायेगा और उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जुर्माना या कारावास भी हो सकेगा। श्रीमती कौशल ने शहरी क्षेत्रों में माइकिंग व्यवस्था द्वारा और ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराकर लोगों को लाॅकडाउन संबंधी प्रावधानों की जानकारी देने और लाॅकडाउन को सफल बनाने में जनसहयोग की अपील के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।