वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी, राम जन्म भूमि के बाद एक और मंदिर हो सकता है मुक्त
वाराणसी 8 अप्रैल। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी मिल गई है। सर्वेक्षण का खर्च सरकार उठाएगी। वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी ने गुरुवार को यह फैसला दिया। उन्होंने सर्वे कराने के लिए एक कमीशन बनाने का आदेश भी दिया है। इससे पहले दो अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इसी के साथ श्री राम जन्म भूमि के बाद एक और मंदिर के मुक्त होने की उम्मीद बढ़ गई है।
सर्वेक्षण की मांग को लेकर हरिहर पांडे की तरफ से याचिका दायर की गई थी। अदालत के आदेश के बाद हरिहर पांडे ने भास्कर से बात करते हुए कहा कि इस फैसले से विश्वनाथ मंदिर परिसर से ज्ञानवापी मस्जिद को हटाने का रास्ता साफ होगा। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। इसके लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है।
वहीं, मस्जिद की इंतेजामिया कमेटी से जुड़े सैयद यासीन ने भास्कर से कहा कि वे फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि समिति सर्वे करने के लिए किसी को मस्जिद में दाखिल नहीं होने देगी। यासीन के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हरिहर पांडे का कहना है कि पुरातत्व विभाग सुरक्षाकर्मियों के साथ आएगा, उन्हें रोकना मस्जिद समिति के बस के बाहर है। अब सर्वे भी होगा और सच भी सामने आएगा।
1991 में बने कानून का हवाला
मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर काशी में ऐतिहासिक मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। हिंदू समुदाय इसे अपना ऐतिहासिक स्थल मानता है। वहीं, मुसलमान इसे अपना पवित्र स्थान मानते हैं। 1991 में केंद्र सरकार सभी धर्मस्थलों से जुड़े विवादों में यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक कानून लाई थी। हालांकि, अयोध्या के बाबरी मस्जिद विवाद को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था।
इस कानून के तहत 1947 से पहले जो धर्मस्थल जिस स्थिति में था उसी में रहेगा। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद को भी इसी कानून के तहत सुरक्षा मिली हुई है। इस मस्जिद से किसी तरह की छेड़छाड़ केंद्र सरकार के कानून का उल्लंघन होगा।