सायबर अपराध किया, दिल्ली से आई चिट्ठी और बांकीमोंगरा का युवक चला गया जेल
बांकीमोंगरा थाना प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि गजरा साइड निवासी दीपक रावत पिता जीवन रावत 23 वर्ष के द्वारा 20 जुलाई 2020 को अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला गया था। बच्चे की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए चीन के मुद्दे पर आपत्तिजनक और अभद्र पोस्ट उसने फेसबुक पर डाला था। दीपक के लिए यह एक सामान्य बात थी लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस तरह के साइबर तकनीकी का दुरूपयोग और अभद्रता के मामले में सीधे नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली के द्वारा नजर रखी जा रही है।
अभद्र पोस्ट करने के 6वें महिने उसकी कारगुजारी की सजा देने का पत्र एनसीआरबी से कोरबा जिला पुलिस को भेजा गया। कोरबा जिला कार्यालय से यह पत्र कार्यवाही के लिए बांकीमोंगरा थाना प्रेषित किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि एनसीआरबी के पत्र के आधार पर सोशल मीडिया में अभद्र पोस्ट करने वाले आरोपी दीपक रावत के विरूद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश करने उपरांत रिमांड पर जेल दाखिल कराने की कार्यवाही की गई है।
टीआई रमेन्द्र कुमार सिंह ने आम जनता से अपील की है कि सूचना तकनीकी का उपयोग युवा सहित अन्य वर्ग के लोग अच्छे कार्यों के लिए करें। उन्होंने सूचना तकनीकी का किसी भी तरह से अपराध, जालसाजी, मानहानि, अभद्रता आदि के लिए उपयोग नहीं करने की अपील की है।