बड़ी खबर : हाईकोर्ट ने IAS आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

रायपुर : प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति को चुनौती देने के लिए लगाई गई रिट याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. भाजपा नेता नरेश गुप्ता की ओर से सरकार के खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने डॉ. आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी.

डॉ. आलोक शुक्ला के वकील आयुष भाटिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा डॉ. आलोक शुक्ला की सेवानिवृत्ति के बाद संविदा नियुक्ति की गई थी, जिसे याचिकाकर्ता ने संविदा नियुक्ति नियम 2012 के विरूद्ध बताया. याचिकाकर्ता का कहना था कि इस तरह की संविदात्मक नियुक्ति और अतिरिक्त प्रभार की संधि को वैधानिक प्रावधानों के विपरीत बनाया गया है.

वकील आयुष भाटिया ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने संविदा भर्ती नियम के रूल 17 में दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए डॉ.शुक्ला को छत्तीसगढ़ सरकार के संसदीय मामलों के विभाग में प्रमुख सचिव और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अध्यक्ष और प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार के साथ-साथ स्कूल शिक्षा विभाग में प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार देते हुए नियुक्ति दी गई थी.

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