टैक्स फार्म में नागरिकता पूछेगा अमेरिका, प्रवासियों में बढ़ सकती है चिंता; ट्रंप प्रशासन कर रहा तैयारी

वाशिंगटन। ट्रंप प्रशासन अगले साल टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों से उनकी नागरिकता और अमेरिका में काम करने के कानूनी अधिकार के बारे में पूछने की तैयारी कर रहा है। आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) के फार्म-1040 के मसौदे में नया खंड जोड़ा गया है, जिसमें करदाताओं को बताना होगा कि वे अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी नेशनल या अमेरिका में काम करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत विदेशी नागरिक हैं या नहीं। फार्म में करदाताओं और संयुक्त रूप से रिटर्न भरने की स्थिति में उनके जीवनसाथी से ‘हां’ या ‘नहीं’ में जवाब मांगा जाएगा। प्रशासन का यह कदम ऐसे प्रवासियों को संघीय टैक्स लाभ से दूर रखने की व्यापक कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है, जिनका अमेरिका में कानूनी दर्जा पक्का नहीं है।
हालांकि कई टैक्स क्रेडिट के लिए पहले से ही वैध सोशल सिक्योरिटी नंबर जरूरी है। इसलिए टैक्स और आव्रजन मामलों के कई विशेषज्ञों का मानना है कि नए सवाल का व्यावहारिक असर सीमित हो सकता है, लेकिन इससे प्रवासियों में यह डर बढ़ सकता है कि टैक्स भरने के दौरान दी गई जानकारी का इस्तेमाल आव्रजन कार्रवाई में किया जा सकता है।
