जिले में फूड सेफ्टी ने बेन किया वीबा एगलेस के उत्पाद को, परीक्षण में सेंपल फेल

कोरबा 24 सितंबर। जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थ के एक विशेष बैच के विक्रय एवं वितरण को कोरबा जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला बस्तर द्वारा राजस्थान के कुशवान ब्रांड वीबा द्वारा विनिर्मित खाद्य पदार्थ वीबा एगलेस मेयोनीज का विधिवत नमूना संकलित कर परीक्षण के लिए अधिकृत खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। प्रयोगशाला के जांच प्रतिवेदन क्रमांक क्र.-0596/2026 (10596/10/07/2026), दिनांक 24 जुलाई 2026 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ में एंटीऑक्सिडेंट प्रोपाइल गैलेट की मात्रा निर्धारित अनुमत सीमा से अधिक पाई गई। खाद्य विश्लेषक द्वारा परीक्षण के आधार पर उक्त नमूने को ‘असुरक्षित’ घोषित किया गया है। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36(3)(ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोरबा द्वारा वीबा एगलेस मेयोनीज, ब्रांड बीबा बैच क्रमांक के-182, निर्माण दिनांक 18 अप्रैल 2026 एवं अवसान दिनांक 17 जनवरी 2027, अनुज्ञप्ति संख्या 10018013001531 के विक्रय एवं वितरण को कोरबा जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध किया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा कोरबा जिले के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील की गई है कि वे उक्त खाद्य पदार्थ के संबंधित बैच का अपने प्रतिष्ठान अथवा परिसर में भंडारण एवं विक्रय न करें।

यदि उक्त उत्पाद उपलब्ध है, तो संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म अथवा विनिर्माता फर्म से संपर्क कर उत्पाद को रिकॉल कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रशासन ने जनस्वास्थ्य की दृष्टि से खाद्य कारोबारियों एवं आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे वीबा एगलेश मेयोनीज के बैच क्रमांक के-182 की उपलब्धता अथवा विक्रय की स्थिति में संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता को इसकी जानकारी दें तथा प्रतिबंधित बैच का उपयोग न करें।

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